W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

होकर रहेंगे MCD चुनाव, दिल्ली हाई कोर्ट का रोक लगाने से इंकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली नगर निगम (MCD) के होने वाले चुनावों पर रोक लगाने से मना कर दिया।

05:09 PM Nov 09, 2022 IST | Desk Team

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली नगर निगम (MCD) के होने वाले चुनावों पर रोक लगाने से मना कर दिया।

होकर रहेंगे mcd चुनाव  दिल्ली हाई कोर्ट का रोक लगाने से इंकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली नगर निगम (MCD) के होने वाले चुनावों पर रोक लगाने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की बेंच ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और यह अपरिवर्तनीय रहेगी।
Advertisement
बेंच ने कहा, ‘‘चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी हो गई है। अब हम इसे छू नहीं सकते।’’ राज्य चुनाव आयोग ने MCD चुनाव का कार्यक्रम चार नवंबर को घोषित किया। इसके मुताबिक, नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतदान 4 दिसंबर को होगा और नतीजे सात दिसंबर को घोषित होंगे।
अधिसूचना जारी होने के बाद नहीं दे सकते स्थगनादेश
वार्डों के परिसीमन और आरक्षण आदि को चुनौती देने वाली तीन याचिकाएं बुधवार को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में सूचीबद्ध थीं।बेंच ने याचिकाओं पर नोटिस जारी करके केंद्र, दिल्ली सरकार और राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगा था और अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से मामले की सुनवाई होने तक चुनाव पर रोक लगाने का अनुरोध किया।हालांकि, बेंच ने अनुरोध खारिज कर दिया और कहा, ‘‘एक बार चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद हम उसपर स्थगनादेश नहीं जारी कर सकते।’’
Advertisement
Advertisement W3Schools
Author Image

Advertisement
×