हिजाब विवाद : HC के फैसले पर बोलीं महबूबा-यह सिर्फ धर्म की नहीं, स्वतंत्रता के चयन की बात
पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम ने महबूबा मुफ्ती ने हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को “बेहद निराशाजनक” करार दिया है।
12:52 PM Mar 15, 2022 IST | Desk Team
कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखते हुए छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट कहना है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए सभी छात्रों को शिक्षण संस्थान से जुड़ी यूनिफार्म का पालन करना होगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम ने महबूबा मुफ्ती ने हाई कोर्ट के फैसले को “बेहद निराशाजनक” करार दिया है।
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महबूबा ने ट्वीट किया, ‘‘कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला अत्यंत निराशाजनक है। एक तरफ हम महिला सशक्तीकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उन्हें एक सरल चयन का अधिकार भी देने से इनकार कर रहे हैं। यह केवल धर्म की बात नहीं है, बल्कि चयन की स्वतंत्रता की भी बात है।’’
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी में ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकतीं।
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