Punjab विधानसभा में बेअदबी के खिलाफ विधेयक पेश, मंत्री हरपाल सिंह ने बताई खासियत
Punjab में कई समय से बेअदबी पर सख्त सजा की मांग उठाई जा रही थी लेकिन पहले सख्त सजा नहीं दी जाती थी। अब बिल को कैबीनेट की मंजूरी मिलने पर इसे आज विधानसभा में पेश किया गया। इस दौरान पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस बिल को लेकर अपनी विचार रखे है और कहा कि सभी विपक्षी दल इस बिल को पास कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बता दें कि पंजाब में गुरू ग्रंथ साहिब जी के ग्रंथों के साथ ही कई धर्मों के पवित्र ग्रंथो के साथ बेअदबी पर कानून बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया।
मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान
इस बिल को विधानसभा में पेश करने के बाद मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आज सदन में बहस के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हम सभी विधेयक पर चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि सभी विपक्षी दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जिससे यह विधेयक पारित होगा। हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह बिल राज्य के तीन करोड़ पंजाबियों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। लंबे समय से यह बिल पास नहीं हुआ है।
कितनी होगी सजा ?
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस बिल में 10 साल और अधिक से अधिक उम्रकैद की सजा का प्रावधान रखा गया साथ ही 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। बेअदबी करने का प्रयास करने पर दोषी को 3 से 5 साल तक की सजा और तीन लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
बेअदबी पर बनेगा कानून
पंजाब में गुरू ग्रंथ साहिब जी के ग्रंथों के साथ ही कई धर्मों के पवित्र ग्रंथो के साथ बेअदबी पर कानून बनाने के लिए बिल पेश किया जाएगा। इस दौरान CM भगवंत मान ने बताया कि बिल पेश होने के बाद कानून लाने के लिए सभी धर्म के संगठन और लोगों से विचार किया जाएगा।
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