Gurugram Police station में महिला वकील के साथ गलत काम, Delhi में Zero FIR दर्ज
गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में महिला वकील के साथ कथित अपराध
दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस के एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ बलात्कार, शील भंग करने, महिला का अपमान करने, चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी देने जैसी धाराओं के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के अनुसार कथित घटना गुरुग्राम सेक्टर 50 के पुलिस स्टेशन की है। जीरो एफआईआर, एफआईआर दर्ज करने के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान (राज्य) पर किए गए कथित अपराध के लिए दर्ज की गई एफआईआर है। यह जीरो एफआईआर तीस हजारी कोर्ट की एक महिला अधिवक्ता की शिकायत पर 22 मई को सब्जी मंडी थाने में दर्ज की गई है।
आरोप है कि उसे धमकाया गया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसकी शील भंग की गई, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसे रात में 3-3.30 बजे तक थाने में बैठाए रखा गया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि 21 मई को वह अपने मुवक्किल के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 51 महिला थाने गई थी, जिसे उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले की जांच में शामिल होना था। उसने बताया कि जांच के बाद जब वह दिल्ली लौट रही थी, तो उसके मुवक्किल की पत्नी ने उनकी कार रोकी और गाली-गलौज करने लगी। उसने कार की खिड़की पर पत्थर भी फेंका। इसके बाद शिकायतकर्ता और उसके मुवक्किल ने 112 नंबर पर कॉल किया और सेक्टर 50 थाने में शिकायत दर्ज कराने गए।
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जब उसका मुवक्किल शिकायत लिख रहा था, तो एक महिला कांस्टेबल ने उसे रोकने की कोशिश की। आरोप है कि जब अधिवक्ता ने कांस्टेबल की हरकत पर आपत्ति जताई, तो उसे जबरन एसएचओ के कमरे में ले जाया गया। जब उसने एसएचओ से शिकायत की, तो उसने उसे धमकाया भी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के अनुसार एसएचओ ने कहा, “तुम गुड़गांव में खड़ी हो, दिल्ली में नहीं। यहां रोजाना 365 वकील आते हैं। मैं तुम्हें वकालत सिखाऊंगा। तुम्हें हमारी ताकत नहीं पता, मैं जो चाहूं करूंगा।”
इसके बाद महिला कांस्टेबल को कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया गया। कथित घटना के बाद अधिवक्ता के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। उसे सुबह तक हिरासत में रखा गया। उसे पुलिस जमानत पर रिहा कर दिया गया। एसएचओ से उनके सरकारी मोबाइल नंबर और थाने के लैंडलाइन फोन नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।