For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

हेट स्पीच मामले में विधायक अब्बास अंसारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी दोषी, विधायकी पर असर

01:09 AM May 31, 2025 IST | Amit Kumar

हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी दोषी, विधायकी पर असर

हेट स्पीच मामले में विधायक अब्बास अंसारी दोषी करार  कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। मऊ जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुरक्षा के बीच पेशी हुई। अब कुछ ही देर में सजा का ऐलान होगा, जिससे उनकी विधायक पद की वैधता पर असर पड़ सकता है।

Abbas Ansari News: उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में दोषी करार दिया है. कोर्ट की तरफ से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है. यह फैसला सिर्फ कानूनी रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे अब्बास अंसारी की विधायक पद की वैधता भी प्रभावित हो सकती है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान का है. मऊ जिले के पहाड़पुरा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा में अब्बास अंसारी ने कथित रूप से सरकारी अधिकारियों को धमकाते हुए कहा था कि सत्ता में आने के बाद उनसे हिसाब लिया जाएगा. इस बयान को सांप्रदायिक तनाव और सरकारी तंत्र को धमकाने की कोशिश के रूप में देखा गया.

FIR और कानूनी कार्यवाही

अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी के खिलाफ इस बयान को लेकर मऊ कोतवाली में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शिकायत सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद द्वारा दर्ज कराई गई थी. इसके बाद करीब तीन वर्षों तक इस मामले की सुनवाई चली.

MP-MLA कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी

आज मऊ जिले के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में अब्बास और उमर अंसारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेश हुए. कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

उत्तर प्रदेश में कोरोना का खतरा बढ़ा, नोएडा में कोरोना के 19 नए मामले

क्या जाएगी विधायकी?

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) डॉ. केपी सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 31 मई 2025 को फैसला सुनाने की तारीख निर्धारित की थी. अब कोर्ट द्वारा दी जाने वाली सजा से यह स्पष्ट होगा कि अब्बास अंसारी विधायक बने रहेंगे या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी.

Advertisement
Advertisement
Author Image

Amit Kumar

View all posts

Advertisement
×