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Money Laundering Case: देशमुख की याचिका पर सुनवाई से बंबई HC का इंकार, CBI की हिरासत में पूर्व मंत्री

बंबई हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया है।

01:32 PM Apr 06, 2022 IST | Desk Team

बंबई हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया है।

बंबई हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने निर्देश दिया कि याचिका को दूसरी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। बताते चलें कि अनिल देशमुख ने एक विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद से देशमुख संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे की न्यायिक हिरासत में हैं। 
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हाई कोर्ट ने देशमुख की याचिका पर सुनवाई से किया इंकार 
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में यह कार्रवाई हुई। एक अधिकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम ने देशमुख को सेंट्रल मुंबई के आर्थर रोड जेल से हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। 
हालांकि देशमुख ने सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल-न्यायाधीश पीठ ने बुधवार को देशमुख की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 

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