For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

मनी लॉन्ड्रिंग केस: M3M के निदेशक पंकज और बसंत को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश

05:00 PM Oct 03, 2023 IST | Prateek Mishra
मनी लॉन्ड्रिंग केस  m3m के निदेशक पंकज और बसंत को बड़ी राहत  सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुरुग्राम स्थित रियल्टी कंपनी M3M ग्रुप के निदेशकों पंकज बंसल और बसंत बंसल को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। वे एक CBI/ED जज को कथित रिश्वत देने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सलाखों के पीछे थे। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने, जिसने 11 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, बंसल बंधुओं के खिलाफ गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को रद्द कर दिया।

पीठ ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी की कार्रवाई प्रक्रियात्मक कानून के अनुसार निष्पक्ष और कड़ी होनी चाहिए। 11 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने रियल्टी फर्म के निदेशकों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका की जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी और उनकी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य को नोटिस जारी किया था। पूर्व CBI/ED न्यायाधीश को कथित रिश्वत देने से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जुलाई में जमानत देने से इनकार कर दिया था, इसके बाद बंसल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज की गई FIR के अनुसार, विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि पंचकुला के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश सुधीर परमार ने रूप कुमार बंसल, बसंत बंसल और आईआरईओ समूह के मालिक ललित गोयल के साथ पक्षपात किया था। आरोप था कि न्यायाधीश ने अपने रिश्तेदार अजय परमार के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त किया। इसके बाद अजय परमार और निलंबित विशेष न्यायाधीश को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

 

Advertisement
Advertisement
Author Image

Prateek Mishra

View all posts

Advertisement
×