W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

मनी लॉन्ड्रिंग केस : बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की जमानत पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

01:54 PM Nov 10, 2022 IST | Desk Team

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस   बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की जमानत पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले, जैकलीन को इस मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी। ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने देश से भागने की कोशिश की, जांच में सहयोग नहीं किया और जांच में सहयोग नहीं किया।
Advertisement
जैकलीन ने ED पर लगाया परेशान करने का आरोप
वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैकलीन ने ईडी पर उनको परेशान करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन पर लगे सभी आरोप निराधार है। एक्ट्रेस ने कोर्ट में कहा कि वो अपने काम के सिलसिले में विदेश आती जाती रहती हूं, लेकिन मुझे रोका गया।
उन्होंने कहा कि मैं पिछले साल जनवरी में अपनी माँ से मिलने जा रही थी। लेकिन मुझे जाने नही दिया। इसको लेकर मैंने जांच एजेंसी को मेल भी किया था, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। जैकलीन के वकील ने कहा कि उन्होंने कुछ नही किया है और जांच में सहयोग कर रही हैं। लेकिन ED उन्हें परेशान कर रही है। वकील ने कहा जैकलीन ने खुद इस मामले में सरेंडर किया और उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दी है।
Advertisement
जैकलीन को जमानत देना सही नहीं : ED
ईडी के वकील की तरफ से कहा गया कि जैकलीन को जमानत देना सही नहीं है। एक आरोपी अगर जेल से बाहर रहेगा तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है साथ ही वह देश छोड़ कर भाग भी सकती है। ईडी के वकील ने जैकलीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में 50 लाख रुपये नहीं देखे, लेकिन जैकलीन ने 7.14 करोड़ रुपये सिर्फ अपने मौज-मस्ती में उड़ा दिया।
Advertisement W3Schools
Author Image

Advertisement
×