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Mukhtar Ansari Death News Update: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चित्रकूट जेल कांड मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बुधवार,यानि 1 मई को न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ द्वारा यह आदेश दिया गया।
Highlights
अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट का बड़ा झटक
हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज
लाइसेंस वाले हथियारों को नई दिल्ली ट्रांसफर करने के मामले में हुआ था जेल
सरकारी अधिवक्ता के रूप में विनोद कुमार शाही और AGA अनुराग वर्मा ने पक्ष रखा। जिसमें जमानत के लिए याचिका में को लेकर विनोद कुमार शाही ने कहा कि यदि अब्बास अंसारी जेल में रहते हुए भी बिना आदेश के अपनी पत्नी से मिल सकता है, तो बाहर आने के बाद गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है। जिसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
दरअसल अब्बास अंसारी चित्रकूट जिले के अस्पताल में अपनी पत्नी निकहत बानो से अवैध तरीके से मुलाकात करने का आरोप लगा था जिसके मामले में अब्बास अंसारी ने इलाहबाद की लखनऊ बेंच में जमानत के लिए याचिका दायर किया था। इससे पहले पूर्व न्यायालय ने 24 अप्रैल को राज्य सरकार के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
अब्बास अंसारी पर लखनऊ पुलिस का यह आरोप है की बिना बताये लाइसेंस वाले हथियारों को नई दिल्ली ट्रांसफर कराया था। जिसको लेकर अक्टूबर 2019 में अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस में मामला दायर की थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच किया और 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत लखनऊ हाईकोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।