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पंजाब में नगर निगम चुनावों की घोषणा, 9 से नॉमिनेशन

पंजाब में नगर निगम चुनावों की तारीखों की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू है।

06:55 AM Dec 08, 2024 IST | Ranjan Kumar

पंजाब में नगर निगम चुनावों की तारीखों की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू है।

पंजाब में नगर निगम चुनावों की घोषणा  9 से नॉमिनेशन
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पंजाब में नगर निगम चुनावों की तारीखों की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू है। राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी पंजाब भवन में इसे संबोधित कर रहे हैं। पंजाब के 5 जिलों में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, फगवाड़ा और पटियाला शामिल हैं। इनमें 9 दिसंबर से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। 13 दिसंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 14 दिसंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 21 दिसंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन शाम को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग ने चुनावों की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। चुनाव आयुक्त के अनुसार इस बार निकाय चुनाव EVM से होंगे। वोटिंग भी 1 घंटे पहले शुरू हो जाएगी।

EVM से होना है चुनाव

राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त ने बताया है कि चुनाव EVM से होना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज से शुरू होगा। वोटर सूचियां रिवीजन के लिए भेज दी गई हैं। 7 दिसंबर को लेटेस्ट प्रकाशन हो चुका है। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, फगवाड़ा और पटियाला में निगम चुनाव हो रहे हैं। इन शहरों में 37 लाख 32 वोटर हैं। इनमें 19.50 लाख मेल, और 17 लाख फीमेल वोटर हैं।

सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग

पोलिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। पहले 8 से 4 बजे तक होता थी, लेकिन इस बार 1 घंटा अधिक रखा गया है। निगम में 381 सदस्य चुने जाएंगे। म्यूनिसिपल काउंसिलों में 598 सदस्य चुने जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरी तैयारी की जा रही। सिंगल पोलिंग स्टेशन पर 3 पर्सन होंगे। अगर, 2 पोलिंग स्टेशन हैं तो 2 अधिकारी वहां तैनात किए जाएंगे।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई

पंजाब सरकार ने 3 दिसंबर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जानकारी साझा की थी कि निकाय चुनाव को लेकर 8 दिसंबर को घोषणा कर दी जाएगी। पंजाब में 5 नगर निगम और 43 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार को 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे।

10 दिन में नोटिफिकेशन जारी करने के दिए थे आदेश

​​​राज्य सरकार से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से दिए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने उस आदेश में पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा। अवमानना का केस चलेगा। 21 नवंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 25 नवंबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने केस का निपटारा कर दिया था।

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Ranjan Kumar

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