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Mutual Funds में निवेश करते समय इस बात का रखें खास ख्याल, वरना डूब जाएगा पैसा

08:20 AM May 02, 2024 IST | Aastha Paswan
mutual funds में निवेश करते समय इस बात का रखें खास ख्याल  वरना डूब जाएगा पैसा

Mutual Funds: म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) एक ऐसा फंड है जो AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑपरेट करती हैं। इन कंपनियों में कई लोग अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा पैसों को बॉन्ड शेयर मार्केट समेत कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है।

पहली बार म्यूचुअल फंड फोलियो

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के KYC नियम के मुताबिक, ऑफिशियल रिकार्ड्स में आपका नाम एक समान होना चाहिए। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड फोलियो में निवेश कर रहे हैं, तो आपका नाम और जन्मतिथि आपके पैन से मैच होनी चाहिए।

30 अप्रैल से लागू हुआ नियम

अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इस क्वोट को नजरअंदाज करना बेहतर होगा, क्योंकि अब नाम की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। दरअसल, आपके म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन पर नाम आपके पैन कार्ड पर नाम से मेल नहीं खाता है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। यह आदेश 30 अप्रैल से लागू हो गया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के KYC नियम के मुताबिक, ऑफिशियल रिकार्ड्स में आपका नाम एक समान होना चाहिए। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड फोलियो में निवेश कर रहे हैं, तो आपका नाम और जन्मतिथि आपके पैन से मैच होनी चाहिए।

पहले ऐसे किया जाता था मिलान

अभी तक आपका म्यूचुअल फंड आपके म्यूचुअल फंड फोलियो (निवेश के समय) के अनुसार आपके नाम का मिलान आपके आयकर रिकॉर्ड (आपके पैन कार्ड के अनुसार) से करता था। इस दौरान आपके की तरफ से जमा किए गए म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन के बाद, आपके फंड हाउस के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (RTA) आपका नाम और जन्मतिथि Protean (एनएसडीएल डेटाबेस) या UTITSL को भेजते थे। यह दोनों सरकार की तरफ से स्पोंसर्ड एजेंसियां ​​हैं, जो देश में पैन जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं।

ये एजेंसियां ​​आयकर विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार आपका नाम, पैन कार्ड के अनुसार नाम, पैन का वैलिड स्टेटस, पैन-आधार स्टेटस और कुछ और डिटेल्स के साथ आपके फंड हाउस (आरटीए) को वापस भेज देती थीं। इसके बाद आपका आरटीए आपके एप्लीकेशन पर दिए गए नाम के साथ वापस की गई डिटेल्स का मिलान करता था। यहां अजीबो-गरीब लॉजिक का इस्तेमाल करके मैच ड्रा किया जाता था। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने एप्लीकेशन पर एसके राजा लिखा है, और आपके पैन पर आपका नाम सुरेश कुमार राजा है, तो इसे मेल माना जाता है और आपका निवेश अप्रूव हो जाता था।

अब क्या बदलाव होगा

अब से, दोनों पैन एजेंसियां ​​आपके नाम की डिटेल्स आपके आरटीए को वापस नहीं करेंगी। वे बस 'Y' या 'N' (हां या नहीं) में अपना जवाब देंगी, जिससे यह पता चलेगा कि आपके एमएफ फोलियो के अनुसार आपका नाम आपके आयकर रिकॉर्ड से मेल खाता है या नहीं। यदि आपका नाम मेल नहीं खाता है, तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा

नोट – इस खबर में दी गयी जानकारी निवेश के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ मार्किट के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के बारे में दी गयी जानकारी है। कृपया निवेश से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है। 

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