मुजफ्फरपुर कांड : SC ने जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को दिया 3 महीने का समय
पीठ ने सीबीआई से कहा कि वह आश्रयगृह की बच्चियों को नशा देकर उनके यौन उत्पीड़न में मदद करने वाले बाहरी लोगों की भूमिका की भी जांच करे।
07:28 AM Jun 03, 2019 IST | Desk Team
सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई को हत्या के पहलू सहित जांच पूरी करने के लिए सोमवार को तीन महीने का समय दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित एक शेल्टर होम में बच्चियों के यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना का मामला टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट सामने आने के बाद सुर्खियों में आया था।
Advertisement
न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की अवकाश पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह बच्चियों के साथ हुए अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न और उनका वीडियो बनाए जाने के मामले की भी भादंसं की धारा 377 के तहत जांच करे।
पीठ ने सीबीआई से कहा कि वह आश्रयगृह की बच्चियों को नशा देकर उनके यौन उत्पीड़न में मदद करने वाले बाहरी लोगों की भूमिका की भी जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तीन महीने के भीतर मामले पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
Advertisement