टॉप न्यूज़भारतविश्वराज्यबिजनस
खेल | क्रिकेटअन्य खेल
बॉलीवुड केसरीराशिफलSarkari Yojanaहेल्थ & लाइफस्टाइलtravelवाइरल न्यूजटेक & ऑटोगैजेटवास्तु शस्त्रएक्सपलाइनेर
Advertisement

मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में दोषियों को 11 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक आश्रय गृह में कई लड़कियों के यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए गए ब्रजेश ठाकुर तथा 18 अन्य को 11 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।

10:10 AM Feb 04, 2020 IST | Desk Team

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक आश्रय गृह में कई लड़कियों के यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए गए ब्रजेश ठाकुर तथा 18 अन्य को 11 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक आश्रय गृह में कई लड़कियों के यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए गए ब्रजेश ठाकुर तथा 18 अन्य को 11 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई के वकील ने ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा देने की अदालत से अपील की जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने अपना फैसला 11 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया। 

दिल्ली चुनाव : आप ने जारी किया घोषणा पत्र, सफाईकर्मी की मौत पर 1 करोड़ रुपये मुआवजा, बेहतर शिक्षा, स्वच्छ जल का वादा

सीबीआई ने मामले के अन्य दोषियों को भी अधिकतम सजा देने की मांग की। वहीं दोषियों ने अदालत से कम से कम सजा दिये जाने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि अदालत ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में 20 जनवरी को ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य को कई लड़कियों के यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया था। इन आरोपों में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। 
Advertisement
Advertisement
Next Article