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जमानतें खारिज होने से उपचुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे नामजद अकाली दिगगज सेखवां व लंगाह

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01:34 PM Sep 16, 2017 IST | Desk Team

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लुधियाना- गुरदासपुर  : पिछले कुछ समय पहले गुरदासपुर के एतिहासिक गुरुद्वारा घल्लुघारा साहिब काहनूवान की प्रबंधक कमेटी के एक बुजुर्ग सदस्य को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में गुरुद्वारा साहिब के एक कमरे से काबू किया गया था। इस घटना के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर सुच्चा सिंह लंगाह और सेवा सिंह सेखवा के द्वारा गुरुद्वारा साहिब में एक पश्चाताप समागम करवाया गया जिम में श्री अकाल तखत साहिब के जथेदार भी शामिल हुए। वही सिख संगत को रोकने के लिए जगह जगह नाकेबंदी की गई थी। इस दौरान संगत और पुलिस के बीच आपसी खींचातानी और धक्का मुक्की हुई जिसके चलते सुच्चा सिंह लंगाह ,सेवा सिंह सेखवां अकाली दल और कंवलप्रीत सिंह काकी माझा जोन अध्यक्ष आप पार्टी और 27 लोगों ने पश्चाताप समागम में जबरन दाखिल होने और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने के मामले में केस दर्ज किया गया था ।

जिसके बदा इन नेताओं ने एडिशनल सैशन जज की कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। जोकि खारिज हो चुकी है। अब इस केस की अगली तिथि 12 सितंबर से 14 सितंबर निर्धारित की है । वहीं, एक तरफ जहां उप चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी पार्टियों की तरफ अपनी जीत की बात कही जा रही हैं वही अकाली दल के नेताओं की अग्रिम जमानत ख़ारिज होने से अकाली दल, भाजपा और आप को काफी नुकसान हो सकता है। क्योंकि यह नेता चुनाव प्रचार में नहीं जा सकेंगे।

वही इस मामले में एस पी डी हरविंदर सिंह संधू ने बताया कि गुरुद्वारा घल्लुघारा मामले में सुच्चा सिंह लंगाह ,सेवा सिंह सेखवां अकाली दल और कंवलप्रीत सिंह काकी माझा जोन अधयक्ष आप पार्टी और 27 लोगो पर बाई नेम और 250 के करीब अन्न एडेन्टीफाई लोगो पर पुलिस ने दो थानों थाना तिबड़ और थाना भैणी मिया खान में केस दर्ज किया था जिसमें एक केस में अकाली नेतायों की जमानतें खारिज हो चुकी है उन्हको पक डऩे के लिए छापेमारी की जा रही है। अगर वह अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते दिखे तो उन्हें गिरफतार कर लिया जाएगा

– सुनीलराय कामरेड

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