टाटा संस के निजी कंपनी में परिवर्तित होने पर स्थगन देने से NCLAT का इनकार
एनसीएलएटी ने कहा कि विवाद लंबित रहने तक साइरस मिस्त्री कैंप को टाटा संस में उसकी हिस्सेदारी बेचने के लिये दबाव नहीं डाला जा सकता।
नई दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने टाटा संस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी से एक निजी कंपनी में परिवर्तित करने के मामले में कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। एनसीएलएटी ने कहा कि विवाद लंबित रहने तक साइरस मिस्त्री कैंप को टाटा संस में उसकी हिस्सेदारी बेचने के लिये दबाव नहीं डाला जा सकता। मिस्त्री कैंप मामले में यथास्थिति बनाये रखने की मांग कर रहा है।
चेयरपर्सन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा टाटा संस के पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित होने के मुद्दे पर वह बाद में फैसला करेगी।
इस दौरान पीठ ने मिस्त्री की याचिका को सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया और टाटा संस सहित अन्य पक्षों से 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। एनसीएलएटी ने मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को तय की है। इससे पहले एनसीएलएटी ने 14 अगस्त को साइरस मिस्त्री कैंप द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।