15 जून को नहीं होगी NEET पीजी 2025 परीक्षा, जानें वजह
NEET पीजी 2025 परीक्षा स्थगित, जानें नई तारीख
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने 15 जून को होने वाली NEET PG 2025 परीक्षा स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की मनमानी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद परीक्षा को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक ही शिफ्ट में करने का निर्णय लिया गया। नई तारीख की घोषणा जल्द होगी।
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने 15 जून को होने वाली NEET PG 2025 परीक्षा स्थगित कर दी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जल्द ही नई तारीख की घोषणा होगी। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उस बयान के बाद उठाया गया है। जिसमें उसने कहा था कि दो शिफ्ट में एग्जाम आयोजित करने से मनमानी होती है। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि किसी भी दो प्रश्नपत्रों को कभी भी समान दिक्कतों या सरलता वाला नहीं कहा जा सकता है।
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इस तरह के होंगे प्रश्न
बता दें कि NEET PG सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 2 जून को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जानी थी। इसके लिए परीक्षा की तारीख भी 15 जून तय की गई थी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा के लिए एक शिफ्ट का आयोजन किया है। परीक्षा में 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक के लिए केवल अंग्रेजी में 4 उत्तर विकल्प होंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 उत्तर विकल्पों में से सही/सर्वोत्तम/सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना होगा। इसके लिए 3 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया है।
इस वजह से हुआ स्थगित
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि NBEMS NEET-PG 2025 परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। NBEMS NEET-PG 2025 को एक ही शिफ्ट में होगा। 15 जून को आयोजित होने वाली NEET-PG 2025 को अधिक परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थगित कर दिया गया है। NEET-PG 2025 के आयोजन की संशोधित तिथि जल्द ही जारी होगी।
जानें पूरा मामला
छात्रों ने सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नीट पीजी 2024 परीक्षा के बाद पारदर्शिता की मांग की थी। उनकी मांग थी कि सामान्यीकरण प्रक्रिया से बचने के लिए परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाए, जिसे वे अनुचित मानते हैं। साथ ही छात्रों ने प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी को सार्वजनिक करने की भी मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को सभी निजी और डीम्ड मेडिकल विश्वविद्यालयों को अपनी फीस का विवरण सार्वजनिक करने और परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
एक शिफ्ट के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई की इस दलील को खारिज कर दिया कि देश भर में एक ही पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त केंद्र उपलब्ध नहीं हैं। कोर्ट ने कहा, “हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि देश भर में उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी प्रगति के बावजूद परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को एक ही पाली में परीक्षा के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं मिल सके।”