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मुख्यमंत्री नायब सैनी: 28 फरवरी तक हरियाणा में नए आपराधिक कानून

नायब सैनी ने हरियाणा में नए आपराधिक कानून की समयसीमा तय की

03:40 AM Jan 12, 2025 IST | Rahul Kumar

नायब सैनी ने हरियाणा में नए आपराधिक कानून की समयसीमा तय की

मुख्यमंत्री नायब सैनी  28 फरवरी तक हरियाणा में नए आपराधिक कानून
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नए आपराधिक कानून 28 फरवरी तक लागू

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में तीन नए आपराधिक कानून 28 फरवरी तक लागू हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सैनी ने कहा, इस पर चर्चा हो चुकी है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तीनों आपराधिक कानून जल्द ही हरियाणा में लागू हो जाएंगे। हम 28 फरवरी तक प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ये कानून हैं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 जिनका कार्यान्वयन 1 जुलाई, 2024 से शुरू हुआ ताकि देश की कानूनी प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके।

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए स्वर्णिम दिन

इसके साथ ही हरियाणा नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला राज्य और चंडीगढ़ के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा। इससे पहले अमित शाह ने कानूनों को पूरी तरह से लागू करने के लिए चंडीगढ़ को बधाई दी। तीन नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने इसे भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए स्वर्णिम दिन करार दिया। शाह ने कहा, आज भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज चंडीगढ़ तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाली पहली इकाई बन गया है।

पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजन और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल), ये सभी नए कानूनों को पूरी तरह से लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले आपराधिक कानून, यानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम केवल अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए थे। उन्होंने कहा, पहले के कानून 160 साल पुराने थे – वे ब्रिटिश संसद में बनाए गए थे, वे लोगों के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन की सुरक्षा के लिए थे।

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