New GST Rates: पान मसाला, गुटखा और सिगरेट पर लगेगा 40 प्रतिशत जीएसटी, विमान भी महंगा
New GST Rates: जहां केंद्र सरकार ने आवश्यकता की वस्तुओं पर जीएसटी शून्य कर दिया है तो वहीं विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाने पर मुहर लगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हानिकारक वस्तुओं पर जीएसटी का एक अलग स्लैब लगेगा, जो 40 प्रतिशत होगा।
#WATCH दिल्ली: 56वीं GST परिषद की बैठक के बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "यह सब 22 सितंबर 2025, नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होगा... पाप वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्पादों के GST में बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे... पाप वस्तुएं GST और क्षतिपूर्ति उपकर की मौजूदा… pic.twitter.com/FtwClOvAhx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2025
लॉटरी-ऑनलाइन गेमिंग पर 40 प्रतिशत GST
पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिग्स, पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, लग्जरी कार और फास्ट फूड पर 40 प्रतिशत कर लगेगा। कैसीनो, रेस क्लब, या आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। किसी रेस क्लब में सट्टेबाजों को लाइसेंस देने के लिए सेवाएं, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग भी 40 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गए हैं।
लग्जरी वाहनों पर 40 प्रतिशत GST
मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन जो मुख्य रूप से व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए हैं, रेसिंग कारें शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति निजी उपयोग के लिए विमान लेता है तो उसे 40 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा। साथ ही, आनंद या खेल के लिए नौका और अन्य जहाज लेते हैं तो उन्हें भारी भरकम 40 फीसदी कर देना पड़ेगा। रिवॉल्वर और पिस्तौल पर भी जीएसटी का दायरा बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
#WATCH दिल्ली: वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा, "जहां तक जूतों का सवाल है, पहले दो दरें थीं। 1000 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर 12% और 1000 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले जूतों पर 18% कर लगता था। अब 2500 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर 5% और 2500 रुपये… pic.twitter.com/9GjqU9NVV7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2025