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New GST Slab: केंद्र सरकार ने दी टैक्स में बंपर छूट, 22 सितंबर से यह सामान होगा सस्ता, देखें पूरी लिस्ट

08:30 AM Sep 04, 2025 IST | Himanshu Negi
new gst slab  केंद्र सरकार ने दी टैक्स में बंपर छूट  22 सितंबर से यह सामान होगा सस्ता  देखें पूरी लिस्ट
New GST Slab
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New GST Slab: GST परिषद ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में ऐतिहासिक बदलावों को मंजूरी दे दी है। 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर ढांचे को अपनाते हुए और कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं 22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी। किराने के सामान और उर्वरकों से लेकर जूते-चप्पल, कपड़ा और यहाँ तक कि नवीकरणीय ऊर्जा तक, वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होने वाली है। जिन वस्तुओं पर पहले 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर लगता था, वह अब बड़े पैमाने पर अन्य दो स्लैब में बदल जाएगी, जिससे कई उत्पाद सस्ते हो जाएँगे।

New GST Slab: अब ये चीजें होंगी सस्ती

1) Tax on Food and Daily Essentials

Tax on Food and Daily Essentials
Tax on Food and Daily Essentials

दूध अब टैक्स से हटाया जाएगा, जबकि गाढ़ा दूध, मक्खन, घी, पनीर और चीज़ पर कर 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है।

2) Tax on Main Food

माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट और यहां तक कि चॉकलेट और कोको उत्पादों पर टैक्स की दर 12-18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो जाएगी।

3) Tax on Dry Fruits

Tax on Dry Fruits
Tax on Dry Fruits

बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, काजू और खजूर पर पहले 12 प्रतिशत कर लगता था, अब केवल 5 प्रतिशत कर लगेगा।

4) Tax on Sugar

चीनी और मिठाई: चीनी, चीनी सिरप, टॉफी और कैंडी जैसी मिठी वस्तुओं को 5 प्रतिशत की स्लैब में बदल दिया गया है।

5) Tax on Packed Food

वनस्पति तेल, पशु वसा, खाद्य पदार्थ, सॉसेज, मांस से बने पदार्थ, मछली उत्पाद, माल्ट एक्सट्रेक्ट आधारित पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को 5 प्रतिशत की स्लैब में शामिल किया गया है।

6) Tax on Namkeen

Tax on Namkeen
Tax on Namkeen

नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी तरह के खाने योग्य तैयार उत्पाद पहले से पैक और लेबल लगे उत्पादों पर कर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

7) Tax on Water

प्राकृतिक जल और ऐसे जल जिनमें अतिरिक्त चीनी न हो मिली हो और जिनमें स्वाद न हो, को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।

8) Tax on Agriculture and Fertilizer

Tax on Agriculture and Fertilizer
Tax on Agriculture and Fertilizer

उर्वरकों पर कर 12-18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत रह गया है। बीज और फसल पोषक तत्वों सहित चुनिंदा कृषि इनपुट को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

9) Tax on Medical

दवाओं, स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों और कुछ चिकित्सा उपकरणों पर ब्याज दर में 12-18 प्रतिशत से कटौती कर इसे 5 प्रतिशत या शून्य कर दिया गया है।

10) Tax on Clothes

Tax on Clothes
Tax on Clothes

जूते और कपड़े पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे बड़े पैमाने पर बिकने वाले उत्पादों की लागत कम हो गई है।

11) Tax on Tobacco

पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, अनिर्मित तंबाकू, बीड़ी और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की नई स्लैब बनी हुई है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि सिगरेट, प्रीमियम शराब और महंगी कारों जैसी वस्तुओं को कर से राहत नहीं मिलेगी।

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Himanshu Negi

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