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हरियाणा में नई गाइडलाइंस लागू ; नो मास्क-नो सर्विस का नियम लागू ,स्कूल कॉलेज बंद,नाइट कर्फ्यू भी जारी

हरियाणा सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि नए नियमों के साथ आगामी 12 जनवरी को प्रात: पांच बजे तक बढ़ये जाने के बाद सोनीपत में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ललित सिवाच ने नई गाइडलाइन लागू करने के आदेश जारी किए है।

05:42 AM Jan 03, 2022 IST | Shera Rajput

हरियाणा सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि नए नियमों के साथ आगामी 12 जनवरी को प्रात: पांच बजे तक बढ़ये जाने के बाद सोनीपत में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ललित सिवाच ने नई गाइडलाइन लागू करने के आदेश जारी किए है।

हरियाणा में नई गाइडलाइंस लागू   नो मास्क नो सर्विस का नियम लागू  स्कूल कॉलेज बंद नाइट कर्फ्यू भी जारी
हरियाणा सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि नए नियमों के साथ आगामी 12 जनवरी को प्रात: पांच बजे तक बढ़ये जाने के बाद सोनीपत में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ललित सिवाच ने नई गाइडलाइन लागू करने के आदेश जारी किए है।
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नो मास्क-नो सर्विस का नियम लागू
श्री सिवाच जिला में नो मास्क-नो सर्विस का नियम लागू रहेगा। वहीं रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। नये नियम दो जनवरी की 05:00 बजे से 12 जनवरी की सुबह 05:00 बजे तक लागू रहेंगे।
स्कूल कॉलेज बंद , विवाह के लिए 100 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित नहीं हो सकेंगे
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जिलाधीश एवं उपायुक्त ललित सिवाच ने आदेशों जारी किए हैं कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की नवीनतम गाइडलाइन के तहत जिला के सभी सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्निक, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित आंगनवाड़ केंद व क्रेच इस इस अवधि के दौरान बंद रहेंगे। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्तियों व विवाह के लिए 100 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इन स्थानों पर कोविड उचित व्यवहार व सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन होना चाहिए। इसी तरह रेस्टोरेंट््स, बार, जिम, स्पा व क्लब हाऊसेस आदि अपनी क्षमता के 50 फीसदी की सीटिंग सोशल डिस्टेसिंग और कोविड उचित व्यवहार के साथ संचालन कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने सिनेमा हॉल, थियेटर्स व मल्टीपलैक्स और मनोरंजन पार्क भी बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने मॉल्स और मार्केट््स को सांयकाल 05:00 बजे तक ही खुला रखने की अनुमति दी है।
कांपलैक्स तथा स्विमिंग पुल बंद
स्पोर्टस कांपलैक्स तथा स्विमिंग पुलों को बंद रखा जाएगा। किंतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण गतिविधियां एवं संपर्क वाले खेलों को छोड़ कर खेल परिसर व स्टेडियम ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियां कोविड उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करने के साथ जारी रहेंगी। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जारी आदेशानुसार एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा।
सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की सलाह
उपायुक्त ने आदेशों में सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की सलाह दी है। किंतु आपात और आवश्यक सेवाओं पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
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Shera Rajput

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