LPG गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोत्तरी, पेंशन से जुड़े नए नियम! 1 दिसंबर से इन 5 बदलावों से आपकी जेब पर पड़ेगा भारी असर
New Rule Changes: कुछ ही दिनों बाद नवंबर का महीना खत्म होने जा रहा है और इसके साथ ही 1 दिसंबर से कई आर्थिक नियम बदलने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इनमें गैस सिलेंडर के दाम, पेंशन से जुड़े नियम, टैक्स डेडलाइन और फ्यूल प्राइस जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि ये 5 बड़े बदलाव क्या हैं और आप पर कैसे प्रभाव डालेंगे।
LPG Price: LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां गैस सिलेंडर के दाम संशोधित करती हैं। खासकर कॉमर्शियल और घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें 1 तारीख को अपडेट होती हैं। नवंबर में कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में 6.50 रुपये की कमी की थी। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में काफी समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब 1 दिसंबर को नए रेट जारी किए जाएंगे, जिससे घरेलू और कॉमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर के दाम बढ़ या घट सकते हैं। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और घरों के बजट पर पड़ेगा।
New Rule From December 1: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की आखिरी तारीख
सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव आने वाला है। कर्मचारियों को NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) और UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) में से एक विकल्प चुनना है। सरकार ने UPS चुनने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है, जो पहले 30 सितंबर थी। अगर कोई कर्मचारी 30 नवंबर तक अपना विकल्प चुनने में देरी करता है तो 1 दिसंबर के बाद उसे यह मौका नहीं मिल सकता। इसलिए इससे जुड़े कर्मचारी समय रहते अपना निर्णय जरूर लें।
Pension Rule Changes: पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की अंतिम तिथि
वरिष्ठ नागरिकों को नियमित पेंशन पाने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र यानी Life Certificate जमा करना होता है।इस साल इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है। अगर कोई पेंशनर निर्धारित तिथि तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है, तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। इसे ऑनलाइन, बैंक में या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से घर बैठे भी जमा किया जा सकता है।
New Rule Changes: टैक्स से जुड़े महत्वपूर्ण नियम
TDS कटौती से जुड़े कुछ जरूरी स्टेटमेंट भी 30 नवंबर तक जमा करने होते हैं। अगर अक्टूबर महीने में आपके खाते से TDS कटा है, तो सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के अंतर्गत संबंधित विवरण देना आवश्यक है। इसके अलावा जिन करदाताओं को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी होती है, वे भी 30 नवंबर तक इसे पूरा कर सकते हैं।
समय पर ये दस्तावेज न जमा करने पर जुर्माना लग सकता है, इसलिए टैक्सदाताओं को सजग रहना चाहिए।
CNG, PNG और जेट फ्यूल के दामों में बदलाव
जैसे LPG के दाम हर महीने बदलते हैं, वैसे ही CNG, PNG और ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) यानी जेट फ्यूल की कीमतें भी अपडेट होती हैं। 1 दिसंबर को इनके नए रेट जारी हो सकते हैं। CNG-PNG की कीमतें बढ़ने या घटने का सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं और वाहन चालकों पर पड़ता है, जबकि ATF के दाम एयरलाइन टिकटों की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें: बधाई हो! शादी सीजन में अचानक सस्ता हुआ सोना-चांदी, देखें अपने शहर के लेटेस्ट रेट