तरनतारन बम धमाके केस में एन.आई.ए को नहीं मिला 4 दोषियों का रिमांड
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एन.आई.ए द्वारा तरनतारन इलाके में पिछले दिनों हुए बम धमाके के दौरान 2 नौजवानों की मौत होने और एक शख्स के जख्मी होने के मामले में अदालत में आज मसा सिंह, हरजीत सिंह, अमृतपाल सिंह और गुरजंट सिंह का 8 दिन का पुलिस रिमांड मांगते तर्क दिया
03:13 PM Dec 20, 2019 IST | Shera Rajput
लुधियाना-एस.ए .एस. नगर : राष्ट्रीय जांच एजेंसी एन.आई.ए द्वारा तरनतारन इलाके में पिछले दिनों हुए बम धमाके के दौरान 2 नौजवानों की मौत होने और एक शख्स के जख्मी होने के मामले में अदालत में आज मसा सिंह, हरजीत सिंह, अमृतपाल सिंह और गुरजंट सिंह का 8 दिन का पुलिस रिमांड मांगते तर्क दिया गया कि कुछ संदिगध व्यक्तियों के घरों में की गई छापेमारी के दौरान टीम को कुछ अहम सबूत मिले है, जिनके बारे में उपरोक्त दोषियों से पूछताछ करनी है।
Advertisement
उधर बचाव पक्ष के वकील जसपाल सिंह मझपुर ने इस रिमांड का विरोध करते बताया कि उक्त मुलाजिम पहले ही पंजाब पुलिस की हिरासत में रह चुके है और एन.आई.ए भी इननसे पहले पूछताछ कर चुकी है। उन्होंने अदालत को यह भी तर्क दिया कि एन.आई.ए द्वारा रिमंाड मांगने की कोई ठोस कारण भी नहीं बताया जा रहा।
एन.आई.ए विशेष अदालत के जज कुरूनेश कुमार ने दोनों समूहों की दलीलें सुनने के बाद एन.आई.ए की अर्जी को खारिज कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एन.आई.ए द्वारा इस मामले में चनन दीप सिंह उर्फ गब्बर सिंह, अमरजीत सिंह उर्फ अमर, मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह और मलकीत सिंह को भी नामजद किया गया है।
सुनीलराय कामरेड
Advertisement