जम्मू-कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हमले के मामले में NIA ने दाखिल किया आरोप पत्र
J&K में आतंकवादी हमले से संबंधित मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
आतंकवादी हमले में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में शिव खोरी, रनसू से कटरा जा रहे तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकवादी हमले से संबंधित मामले में एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए ने जम्मू में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष पेश किए गए अपने आरोप पत्र में आरोपी हकम खान पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया और उसे गिरफ्तार किया।
हमला 9 जून 2024 को हुआ था
गौरतलब है कि यह हमला 9 जून 2024 को हुआ था, जब अज्ञात आतंकवादियों ने झंडी मोड़ के पास कांडा पहुंचने पर बस पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इस हमले में आठ तीर्थयात्रियों और बस चालक की मौत हो गई और 41 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले का उद्देश्य आम जनता और तीर्थयात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर आने वाले लोगों में दहशत फैलाना था। गोलीबारी के कारण बस चालक के सिर में गोली लगने से वह नियंत्रण खो बैठा था।
जानिए कैसे हुई थी पूरी घटना
इसके बाद बस गहरी खाई में जा गिरी, जिससे दुखद मौतें और चोटें आईं। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा जांच का जिम्मा संभालने के निर्देश पर एनआईए ने विस्तृत जांच और साक्ष्यों की जांच के बाद हकम को गिरफ्तार किया था। एनआईए की जांच में पता चला कि हकम ने हमले के पीछे की साजिश का हिस्सा होने की बात कबूल की थी, जिसे तीन आतंकवादियों ने उसके सक्रिय रसद समर्थन के साथ अंजाम दिया था। एनआईए ने आगे पाया कि उन्हें भोजन और रहने की व्यवस्था प्रदान करने के अलावा, उसने आतंकवादियों को हमला स्थल की पहचान करने में भी मदद की थी।
[एजेंसी]