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नितीश कटारा हत्याकांड: दोषी विकास यादव ने फरलो के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

दिल्ली उच्च न्यायालय में विकास यादव ने फरलो के लिए अर्जी दी

03:54 AM Dec 26, 2024 IST | Rahul Kumar

दिल्ली उच्च न्यायालय में विकास यादव ने फरलो के लिए अर्जी दी

2002 में नितीश कटारा की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे विकास यादव ने तीन सप्ताह की अवधि के लिए फरलो की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। यह याचिका हाल ही में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके फरलो आवेदन को खारिज करने के बाद आई है, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 22 अगस्त को दिए गए अपने आदेश में दी गई स्वतंत्रता के अनुसार दायर किया गया था, जिसे न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने पिछली याचिका में पारित किया था।

अक्टूबर में, दिल्ली कारागार प्रशासन ने विकास यादव के फरलो अनुरोध को खारिज कर दिया, जो कि 2002 में बिजनेस एग्जीक्यूटिव नितीश कटारा की हत्या के लिए तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अस्वीकृति उसके आचरण के मूल्यांकन के बाद हुई, जिसे “असंतोषजनक” माना गया। अधिवक्ता कन्हैया सिंघल और उज्ज्वल घई के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने न्यायिक हिरासत में 22 साल से अधिक समय बिताया है, और यदि छूट अवधि पर विचार किया जाए, तो वह लगभग 30 वर्षों से जेल में बंद है और एक भी दिन जेल से बाहर नहीं आया है। इस दौरान उसने कभी भी जमानत या पैरोल का लाभ नहीं उठाया।

कथित अपराध के समय, वह केवल 27 वर्ष का था, और अब, लगभग 50 वर्ष की उम्र में, उसके बाल सफेद हो गए हैं, और वह जीवन में आशा खो रहा है। याचिकाकर्ता अपनी लंबी अवधि के कारावास को देखते हुए जेल की परिधि से बाहर ताजी हवा में सांस लेना चाहता है, याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने खुद को पूरी तरह से सुधार लिया है और इस मोड़ पर वह समाज में सकारात्मक रूप से फिर से शामिल होने का मौका चाहता है। याचिकाकर्ता विकास यादव जो पिछले 22 वर्षों से समाज से अलग-थलग है, अपने सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करना चाहता है और अपने प्रियजनों से फिर से जुड़ना चाहता है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि, 22 वर्षों से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित 25 वर्ष की सजा से उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है, याचिका में आगे कहा गया है। विकास यादव और उसका चचेरा भाई विशाल यादव नीतीश कटारा हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, विकास यादव और विशाल यादव ने 17 फरवरी, 2002 की रात को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शादी समारोह से कटारा का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वे अपनी बहन भारती के साथ उसकी दोस्ती के खिलाफ थे।

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