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'नो डिटेंशन पॉलिसी' खत्म, अब 5वीं और 8वीं क्लास में फेल होंगे छात्र

नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त, 5वीं और 8वीं के लिए नए नियम लागू

12:11 PM Dec 23, 2024 IST | Rahul Kumar

नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त, 5वीं और 8वीं के लिए नए नियम लागू

केंद्र सरकार ने बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम, 2010 में संशोधन किया है, जिसमें नियमित परीक्षाओं के प्रावधान पेश किए गए हैं और यदि छात्र कक्षा 5 और कक्षा 8 में फेल होते हैं तो उन्हें विशेष मामलों में रोक दिया जाएगा। पहले, राज्य सरकारों के पास निरोध नीतियों को लागू करने का विवेकाधिकार था। जबकि 18 राज्यों ने नो-डिटेंशन नीति से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, समान संख्या में राज्यों ने इसे बनाए रखने का विकल्प चुना है।

16 दिसंबर से प्रभावी नए निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार संशोधन नियम 2024 के तहत, कक्षा 5 और कक्षा 8 के छात्रों के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में नियमित योग्यता-आधारित परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी। यदि कोई छात्र पदोन्नति मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उन्हें अतिरिक्त निर्देश दिए जाएँगे और परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा करवाई जाएगी।

कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा

हालांकि, दोबारा परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा कि नए नियम सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, साथ ही उन छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो अकादमिक रूप से मजबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा, भारत सरकार ने फैसला किया है कि हर संभव प्रयास के बाद भी, अगर छात्रों को रोकना जरूरी है, तो उन्हें रोका जा सकता है। हालांकि, कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने कहा, अगर कोई छात्र फेल हो जाता है, तो शिक्षक उन्हें दो महीने की अतिरिक्त शिक्षा देंगे और केवल असाधारण मामलों में ही छात्र को रोका जाएगा।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित

सीखने के परिणामों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संशोधनों में यह भी अनिवार्य किया गया है कि छात्रों को उनके सीखने के अंतराल को दूर करने के लिए विशेष इनपुट प्राप्त हों। परीक्षा प्रक्रिया योग्यता आधारित होगी, जो रटने के बजाय समग्र विकास सुनिश्चित करेगी। 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ पेश की, जिसके तहत कक्षा 8 तक के छात्रों को प्रमोट किया जाना था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत की गई थी, लेकिन खराब क्रियान्वयन के कारण इसे 2017 में समाप्त कर दिया गया। 2019 में शिक्षा के अधिकार में संशोधन किया गया, ताकि राज्य सरकारों को निरुद्ध करने की नीतियों पर निर्णय लेने का अधिकार मिल सके, जो पहले कक्षा 8 तक प्रतिबंधित थीं। संशोधनों का उद्देश्य सीखने के परिणामों से संबंधित चिंताओं को दूर करना था।

2019 में 18 राज्यों ने नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने का फैसला किया, जबकि अन्य 18 ने इसे जारी रखा। नए नियम सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रारंभिक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को दर्शाते हैं। सीखने की कमियों को दूर करने के लिए, कक्षा शिक्षकों को छात्रों का मार्गदर्शन करने और यदि आवश्यक हो, तो उनके माता-पिता से जुड़ने की आवश्यकता होती है। शिक्षक छात्रों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए आकलन के आधार पर विशेष इनपुट प्रदान करेंगे। स्कूल प्रमुखों को रोके गए छात्रों का रिकॉर्ड रखना चाहिए और उनकी प्रगति की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए।

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