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मस्जिदों, कब्रिस्तानों से कोई आय नहीं, Waqf Bill पर AIMPLB का बयान

वक्फ संपत्तियों से आय नहीं, AIMPLB ने विधेयक पर जताई नाराज़गी

11:07 AM Mar 26, 2025 IST | Vikas Julana

वक्फ संपत्तियों से आय नहीं, AIMPLB ने विधेयक पर जताई नाराज़गी

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चिंता जताई है, जिसमें कहा गया है कि मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों जैसी संपत्तियों से कोई आय नहीं होती है। बोर्ड ने इन संपत्तियों के प्रबंधन पर उठाई गई आपत्तियों पर सवाल उठाया और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया।

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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ की 90 प्रतिशत से अधिक संपत्तियां मस्जिदों, कब्रिस्तानों, दरगाहों और इमामबाड़ों से बनी हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन संपत्तियों से कोई आय नहीं होती है और उनके खिलाफ उठाई गई आपत्तियों के आधार पर सवाल उठाया।

मौलाना खालिद रशीद ने कहा, “90 प्रतिशत से अधिक संपत्तियां मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह और इमामबाड़ों के रूप में हैं। इन संपत्तियों से कोई आय नहीं होती है। इसलिए, आपत्तियां उठाने का कोई कारण नहीं है। इन संपत्तियों का प्रबंधन सैकड़ों वर्षों से मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जाता रहा है।”

इससे पहले बुधवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने पटना में वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने AIMPLB के देशव्यापी आंदोलन की आलोचना की और बोर्ड पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। पाल ने कहा, “जिस तरह से AIMPLB वक्फ के नाम पर राजनीति कर रहा है, वह देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।”

उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए विधेयक को लेकर विवाद को संबोधित किया, जिसमें संकेत दिया गया था कि सरकार संशोधित कानून पेश करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि बिल अभी तक पारित नहीं होने के बावजूद, AIMPLB पहले से ही राजनीतिक कारणों से विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहा है।

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पाल ने कहा, “अभी, कानून भी नहीं आया है, फिर भी, योजनाबद्ध राजनीति के आधार पर, वे पहले से ही पटना की ओर बढ़ रहे हैं।” वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है। प्रस्तावित संशोधन यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाए, जिससे मुस्लिम समुदाय और पूरे देश को लाभ हो।

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