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'जब तक मैं जिंदा हूं, किसी की नौकरी नहीं छिन सकती', टीचर्स से मिलकर बोलीं Mamata Banerjee

ममता बनर्जी का आश्वासन- जब तक जीवित हूं, नौकरी नहीं जाएगी

10:34 AM Apr 07, 2025 IST | Neha Singh

ममता बनर्जी का आश्वासन- जब तक जीवित हूं, नौकरी नहीं जाएगी

 जब तक मैं जिंदा हूं  किसी की नौकरी नहीं छिन सकती   टीचर्स से मिलकर बोलीं mamata banerjee

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वालों को आश्वस्त किया कि जब तक वह जीवित हैं, उनकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए निष्पक्षता से स्थिति संभालने का वादा किया और दो महीने का मुआवजा देने की घोषणा की।

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के ऊपर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगातार हमला कर रही है। इस बीच नौकरी गंवाने वाले सैकड़ों लोगों से सीएम ममता बनर्जी ने मुलाकात की। ममता ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता है। उन्होंने कहा, मैं नौकरी गंवाने वालों के साथ खड़ी हूं, उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधी हूं- सीएम

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्कूली नौकरियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधी हूं, लेकिन स्थिति को सावधानी और निष्पक्षता से संभालने के लिए सक्रिय कदम उठा रही हूं। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा नाम ऐसी चीज में घसीटा जा रहा है जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

‘दो महीने का मुआवजा देगी

उन्होंने आगे कहा कि, शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक साजिश, एक परिकल्पना चल रही है। कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के शिक्षक उच्च शिक्षा के प्रवेश द्वार हैं.. उनमें शिक्षकों में कई गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे परिणाम हासिल किए हैं और आप उन्हें चोर कह रहे हैं। आप उन्हें  अक्षम कह रहे हैं। आपको यह अधिकार किसने दिया। कौन यह खेल खेल रहा है। उन्होंने कहा कि हम रास्ता निकालेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। दो महीने कष्ट उठा लो, 20 साल तक कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा और उन दो महीनों का भी मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी।

सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका

बता दें पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को ‘बरकरार रखने का फैसला किया। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में न सिर्फ अपना फैसला सुनाया, बल्कि इस भर्ती को दागी और भ्रष्ट भी करार दिया।

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Neha Singh

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