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गूगल इंडिया के आयरलैंड इकाई को भुगतान रॉयल्टी नहीं : आईटीएटी

आयकर अपीलीय प्राधिकरण (आईटीएटी) ने गूगल इंडिया को राहत देते हुए कहा कि कंपनी ने गूगल आयरलैंड को 2007-08 और 2012-13 के बीच किया गया भुगतान रॉयल्टी नहीं है, और इस संबंध में कर वसूलने (स्रोत पर कर कटौती) का मामला नहीं बनता है।

03:05 AM Oct 22, 2022 IST | Shera Rajput

आयकर अपीलीय प्राधिकरण (आईटीएटी) ने गूगल इंडिया को राहत देते हुए कहा कि कंपनी ने गूगल आयरलैंड को 2007-08 और 2012-13 के बीच किया गया भुगतान रॉयल्टी नहीं है, और इस संबंध में कर वसूलने (स्रोत पर कर कटौती) का मामला नहीं बनता है।

आयकर अपीलीय प्राधिकरण (आईटीएटी) ने गूगल इंडिया को राहत देते हुए कहा कि कंपनी ने गूगल आयरलैंड को 2007-08 और 2012-13 के बीच किया गया भुगतान रॉयल्टी नहीं है, और इस संबंध में कर वसूलने (स्रोत पर कर कटौती) का मामला नहीं बनता है।
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आईटीएटी की बेंगलुरु पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर मामले की फिर से जांच करने के बाद यह फैसला दिया।
यह मामला इस बात से संबंधित है कि गूगल इंडिया द्वारा गूगल आयरलैंड को किए गए कुल 1,457 करोड़ रुपये का भुगतान क्या रॉयल्टी है और क्या भारत में इस पर कराधान का मामला बनता है।
आईटीएटी ने 2018 में अपने पहले के आदेश में कहा था कि यह भुगतान रॉयल्टी है और भारत में कर का भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आईटीएटी को मामले की फिर से जांच करने का निर्देश दिया था।
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