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नोएडा प्राधिकरण ने डीएलएफ को भेजा 235 करोड़ का नोटिस

नोएडा प्राधिकरण ने DLF को एक नोटिस जारी किया है जिसमें 15 दिन के अंदर 235 करोड़ रूपए भुगतान करने का ऑर्डर दिया गया है।

01:09 PM Dec 27, 2022 IST | Desk Team

नोएडा प्राधिकरण ने DLF को एक नोटिस जारी किया है जिसमें 15 दिन के अंदर 235 करोड़ रूपए भुगतान करने का ऑर्डर दिया गया है।

नोएडा प्राधिकरण ने  DLF  को एक नोटिस जारी किया है जिसमें 15 दिन के अंदर 235 करोड़ रूपए भुगतान करने का ऑर्डर दिया गया है। दरअसल ये नोटिस, प्राधिकरण की तरफ से DLF की ज़मीन पर बने ‘मॉल ऑफ इंडिया’ के पुराने मालिक को भेजा गया है और 235 करोड़ रूपए के भुकतान का आदेश दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण की ओर से ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया है।
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पिछले मालिक ‘वीराना रेड्डी’ को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश
जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण की तरफ से यह कार्रवाई पांच मई को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को जमीन के पिछले मालिक ‘वीराना रेड्डी’ को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की है।
अभी नोटिस नहीं मिला – सूत्र
नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक किसान को मुआवजे का भुगतान करने के लिए डीएलएफ को 23 दिसंबर के दिन ही नोटिस जारी कर दिया गया था। एक अधिकारी के मुताबिक डीएलएफ से मुआवजे का भुगतान 15 दिन के भीतर करने के लिए कहा गया है। हालांकि डीएलएफ के सूत्रों का कहना है कि उन्हें अभी नोटिस नहीं मिला है।
नीलामी में ‘जमीन’ डीएलएफ को आवंटित
दरअसल नोएडा के सेक्टर 18 में जिस जगह मॉल ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है, उस जमीन का नोएडा अथॉरिटी ने अधिग्रहण किया था। जिसे बाद में नीलामी में डीएलएफ को आवंटित कर दिया गया। जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजे के एक बड़े हिस्से का भुगतान इसके मालिक वीराना रेड्डी को नहीं किया गया। इसके बाद वीराना रेड्डी ने कोर्ट का रुख किया। इसी को लेकर अब ये नोटिस जारी किया गया है।
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