अनमोल बिश्नोई के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, बाबा सिद्दीकी हत्या मामला
मुंबई अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में अनमोल बिश्नोई पर कसा शिकंजा
मुंबई की एक विशेष अदालत ने नेशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में अनमोल लविंदर सिंह बिश्नोई उर्फ एबी भाई के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत एक विशेष न्यायाधीश बीडी शेलके ने पुलिस की दलीलें सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में वांछित आरोपी अनमोल बिश्नोई की मिलीभगत के बारे में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है।
आदेश में कहा गया है कि “एसीपी किशोरकुमार शिंदे और एल.डी. पीपी की दलीलें सुनने के बाद, मैंने आरोपपत्र का अध्ययन किया है, आरोपपत्र के साथ प्रस्तुत किए गए कागजात की जांच की है, जिससे पता चलता है कि इस मामले में वांछित आरोपी अनमोल बिश्नोई की मिलीभगत के संबंध में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है।
रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज दर्शाते हैं कि इस आरोपी ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपी को आग्नेयास्त्र उपलब्ध कराए हैं।” आदेश में आगे कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में सक्षम अधिकारियों से आरोपी को निर्वासित करने का अनुरोध किया गया है, जो बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है।
यहां तक कि, इस आरोपी अनमोल बिश्नोई को निर्वासित करने के लिए यूएसए के सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध भेजा गया है। इस मामले में उसका पता लगाने के सभी प्रयास करने के बाद भी, वह नहीं मिला है और वह इस मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया है, इसलिए उसके खिलाफ स्थायी गैर-जमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया गया है।
आदेश के अनुसार, पुलिस ने मामले में एक आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें मोहम्मद यासीन अख्तर, शुभम रामेश्वर लोनकर और अनमोल लविंदरसिंह बिश्नोई सहित 26 आरोपियों के नाम हैं, जिन्हें वांछित दिखाया गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने 24 और 25 अक्टूबर को जीशान के बयान दर्ज किए थे। जिस दिन उसके पिता की गोली मारकर हत्या की गई थी।