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पंजाब में रियल एस्टेट एक्ट के लिए अधिसूचना को हरी झंडी

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02:33 PM May 11, 2017 IST | Desk Team

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चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में रियल एस्टेट (विनयमन एवं विकास) एक्ट 2016 को लागू करने के लिए नियमों संबंधी अधिसूचना को हरी झंडी दे दी है।

शहरी विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुये कैप्टन सिंह ने घाटे में चल रहे रियल एस्टेट को फिर से खड़ा करने की कवायद शुरू की है। उन्होंने मकानों के लिए प्लॉट या फ्लैटों के आवंटन के लिए आरक्षित श्रेणियों में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने के आदेश दिये हैं।

बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि मकान निर्माण और शहरी विकास, स्थानीय निकाय तथा ग्रामीण विकास विभाग अगली बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में करेंगे जिसमें राज्य के बेघरों के लिए मकानों को लेकर कार्य योजना तैयार की जाएगी।

आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए संभावनायें तलाशने को कहा है। कमजोर वर्गों के लिए छोटे घर बनाने के लिए हर परियोजना के कुल क्षेत्र का पांच प्रतिशत रकबा इसके लिए रखना सुनिश्चित किया जाये।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जायदाद खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए राज्य में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) एक्ट 2016 को लागू करने के लिए मकानों और शहरी विकास विभाग को नियम और विनियमन तैयार करने के लिए हरी झंडी दे दी है ताकि बिल्डर आम लोगों के साथ ठगी न कर सकें।

ऐसी कालोनियों में रह रहे लोगों को सीवरेज, पेयजल, सड़कें, स्ट्रीट लाईटों आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने को भी कहा गया है। ऐसी कालोनियों को योजनाबद्ध ढंग से नियमित किया जाए।

– वार्ता

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