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अब इस दिन होगा NEET PG 2025 एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 एग्जाम के लिए दी मंजूरी

03:33 AM Jun 06, 2025 IST | Shivangi Shandilya

सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 एग्जाम के लिए दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2025 की तारीख बदलने के लिए NBE को अनुमति दे दी है। कोर्ट ने 3 अगस्त को नीट पीजी प्रवेश परीक्षा कराने के लिए इजाजत दे दी है। पिछले साल तक नीट पीजी एग्जाम को दो शिफ्ट में करवाई जाती थी, लेकिन इस साल से यह परीक्षा एक शिफ्ट में होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2025 की तारीख बदलने के लिए NBE को अनुमति दे दी है। देश भर में 15 जून को नीट पीजी के लिए परीक्षा होनी थी लेकिन NBE ने सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा तिथि बदलने की मांग की। कोर्ट ने कई छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद NBE ने यह मांग की थी.

इस दिन होगी परीक्षा

NBE का कहना है कि परीक्षा एक शिफ्ट में कराने के लिए दोगुने एग्जाम सेंटर अरेंज करना पड़ेगा अब सब मामलों को सुनते हुए कोर्ट ने 3 अगस्त को नीट पीजी प्रवेश परीक्षा कराने के लिए इजाजत दे दी है। बता दें कि पिछले साल तक नीट पीजी एग्जाम को दो शिफ्ट में करवाई जाती थी, लेकिन इस साल से यह परीक्षा एक शिफ्ट में होगी। NBE का कहना है कि हमें एक शिफ्ट में एग्जाम कराने के लिए अधिक सेंटर की जरुरत पड़ेगी। इसके लिए अधिक समय लगेगा। इस वजह से NBE ने सुप्रीम कोर्ट से परीक्षा की तिथि में बदलाव के लिए समय मांगा था।

कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ?

न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने NBE की मांग स्वीकार करते हुए कहा, “‘नीट परीक्षा 3 अगस्त को आयोजित करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। इसमें प्रतिवादियों और उनके तकनीकी भागीदार टीसीएस के बीच हुई चर्चा का हवाला दिया गया है। इसमें परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र तैयार करने की तकनीकी बातों का उल्लेख किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 को 3 अगस्त, 2025 को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद, तिथि को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।’

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एक शिफ्ट में होगी परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट कुछ छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने दावा किया था कि पहले नीट परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाती थी, लेकिन बाद में एनबीई ने इसमें बदलाव कर दिया। छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था।

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