W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

1 फरवरी से बदल जाएंगे खाते से पैसा निकालने के नियम

01:49 PM Jan 30, 2024 IST | NAMITA DIXIT
1 फरवरी से बदल जाएंगे खाते से पैसा निकालने के नियम
Advertisement

NPS Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के सब्सक्राइबर्स के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर है। बता दें PFRDA यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार एनपीएस खाताधारकों के लिए खाते से विड्रॉल के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। अब अकाउंट होल्डर्स को अगले महीने से जमा राशि का केवल 25 फीसदी से हिस्सा ही निकालने की अनुमति मिलेगी।

  • NPS के सब्सक्राइबर्स के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर
  • 1 फरवरी से बदल जाएंगे खाते से पैसा निकालने के नियम
  • जमा राशि का केवल 25 फीसदी से हिस्सा ही निकालने की अनुमति मिलेगी

1 फरवरी को लागू कर दिए जाएंगे ये नियम

आपको बता दें पेंशन नियामक PFRDA द्वारा 12 जनवरी 2024 को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार एनपीएस खाताधारक बच्चों की पढ़ाई, शादी के खर्च, घर खरीदने, मेडिकल खर्च आदि के लिए अपने खाते में जमा राशि का केवल 25 फीसदी हिस्सा ही निकाल पाएंगे। इसके अलावा खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए एनपीएस खाते से निकासी की जा सकेगी। इसमें खाताधारक और नियोक्ता दोनों की योगदान राशि को शामिल किया गया है। नए नियम को 1 फरवरी को लागू कर दिए जाएंगे।

नए नियमों के अनुसार, ग्राहक इन परिस्थितियों में आंशिक निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं :

सब्सक्राइबर के बच्चों की हायर एजुकेशन के खर्चे के लिए। यह कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों पर भी लागू होता है।
सब्सक्राइबर के बच्चों की शादी के खर्च के लिए। कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों पर भी लागू होता है।
सब्सक्राइबर के नाम पर या संयुक्त रूप से स्वामित्व वाला घर या फ्लैट खरीदने या बनाने की स्थिति में।
कैंसर, किडनी फेल्योर, मल्टीपल स्केलेरोसिस, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोरोनरी आर्टरी बायपास ग्राफ्ट और ऐसी दूसरी बीमारियों के इलाज के खर्च के लिए।
विकलांगता या अक्षमता के चलते आया चिकित्सा और आकस्मिक खर्च।
स्किल डेवलपमेंट या री-स्किलिंग के लिए खर्च।
ग्राहक द्वारा अपना वेंचर या कोई स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए।

कैसे करें निकासी के लिए आवेदन ?

सब्सक्राइबर्स को अपनी विड्रॉल रिक्वेस्ट को संबंधित सरकारी नोडल ऑफिस या उपस्थिति केंद्र के माध्यम से सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) को सबमिट करना होगा। रिक्वेस्ट में निकासी के उद्देश्य को समझाते हुए एक सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए। यदि सब्सक्राइबर अस्वस्थ है, तो परिवार का कोई सदस्य भी निकासी के लिए आवेदन कर सकता है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Author Image

NAMITA DIXIT

View all posts

Advertisement
Advertisement
×