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NSE co-location scam : कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख संजय पांडे को दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को-लोकेशन घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले और एक्सचेंज के कर्मचारियों के कथित फोन टैपिंग मामले में बुधवार को जमानत दे दी।

10:54 PM Dec 21, 2022 IST | Shera Rajput

दिल्ली की एक अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को-लोकेशन घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले और एक्सचेंज के कर्मचारियों के कथित फोन टैपिंग मामले में बुधवार को जमानत दे दी।

दिल्ली की एक अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को-लोकेशन घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले और एक्सचेंज के कर्मचारियों के कथित फोन टैपिंग मामले में बुधवार को जमानत दे दी।
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विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने पांडे को यह राहत देते हुए कहा कि वह धनशोधन के एक मामले में उच्च न्यायालय से पहले ही जमानत पर हैं।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें सितंबर में गिरफ्तार किया था।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उच्च न्यायालय ने संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में अभियुक्त को पहले ही जमानत दे दी है इसलिए मैं वर्तमान मामले में आवेदक को जमानत अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं पाती हूं।’’
सीबीआई ने कथित एनएसई को-लोकेशन घोटाले में एक मामला दर्ज किया था जिसमें स्टॉक एक्सचेंज में हेरफेर करने के लिए एनएसई कर्मचारियों के फोन टैपिंग शामिल थे।
वर्ष 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी पांडे 30 जून को सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।
सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान पांडे को एक निजी कंपनी के कामकाज और गतिविधियों से जुड़ा पाया गया। पांडे मार्च 2001 में कंपनी में शामिल हुए थे और उन्होंने मई 2006 में इसके निदेशक के रूप में पद छोड़ दिया था।
आरोप है कि 2009-17 के बीच एनएसई कर्मचारियों की अवैध रूप से फोन टैपिंग की गई।
  
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