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NSO की Report जारी, देश में महिला बेरोजगारी दर घटी

08:22 PM May 16, 2024 IST | Shubham Kumar
nso की report जारी  देश में महिला बेरोजगारी दर घटी
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NSO Report on Women Unemployment: देश में जनवरी से मार्च की अवधि के बीच महिला बेरोजगारी दर में बड़ी गिरावट हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली।

Highlights: 

  • महिला बेरोजगारी दर में आई गिरावट
  • NSO ने दी इसकी जानकारी
  • भागीदारी के कारण घटा महिला बेरोजगारी दर

महिला बेरोजगारी दर में आई 0.7 की गिरावट - NSO Report

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में बताया गया कि 2024 की मार्च तिमाही में महिला बेरोजगारी दर घटकर 8.5 प्रतिशत रह गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 9.2 प्रतिशत थी। इसके अलावा जनवरी से मार्च के बीच कुल बेरोजगारी दर में भी कमी देखने को मिली है। यह घटकर 6.7 प्रतिशत पर रह गई है, जो पहले 6.8 प्रतिशत थी। जनवरी से मार्च 2024 के बीच श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 50.2 प्रतिशत हो गई है, जो कि पिछले वर्ष 48.5 प्रतिशत थी। महिला श्रम बल भागीदारी दर 2024 की मार्च तिमाही में बढ़कर 25.6 प्रतिशत हो गई है। पिछले साल मार्च तिमाही में यह 22.7 प्रतिशत थी।NSO'S REPORT | IAS GYAN

महिलाओं की भागीदारी के लिए उठाये गए कदम - NSO Report

शहरी इलाकों में महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात भी 2024 की मार्च तिमाही में बढ़कर 23.4 प्रतिशत हो गया है, जो कि पिछले वर्ष समान अवधि में 20.6 प्रतिशत था। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की ओर से महिलाओं की संख्या श्रम भागीदारी में बढ़ाने को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार द्वारा 2017 में मातृत्व छुट्टी के फायदे को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया। वहीं, बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व छुट्टी 12 हफ्तों की कर दी गई।

महिलाओं के लिए क्या थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय कहा था कि इस कदम के जरिए सरकार की कोशिश है कि शिशु को जन्म के बाद एक अच्छी देखभाल मिले। 50 से ज्यादा कर्मचारी वाली संस्थाओं के लिए शिशुगृह बनाना अनिवार्य कर दिया गया।

Opinion | Women Working in Night Shifts in Haryana: Time to Rejig? - News18

साथ ही वर्क फ्रॉम होम का भी प्रावधान सरकार द्वारा किया गया। सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भी नियमों में बदलाव किया है। अब नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं को नियोक्ताओं द्वारा पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

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