For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

ओडिशा : नौ साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में 92 वर्षीय व्यक्ति को 3 साल की कैद, 3,000 रुपये का जुर्माना

92 वर्षीय एक व्यक्ति को 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। बुजुर्ग को तीन साल पहले बच्ची के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है।

11:55 AM Nov 03, 2022 IST | Desk Team

92 वर्षीय एक व्यक्ति को 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। बुजुर्ग को तीन साल पहले बच्ची के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है।

ओडिशा   नौ साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में 92 वर्षीय व्यक्ति को 3 साल की कैद  3 000 रुपये का जुर्माना
92 वर्षीय एक व्यक्ति को 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। बुजुर्ग को तीन साल पहले बच्ची के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है।
Advertisement
अतिरिक्त केंद्रपाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश त्रिदिक्रम केशरी छिंहारा ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया है । अदालत ने बुजुर्ग दोषी पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और अगर वह इस राशि का भुगतान नहीं कर पता तो उसकी कैद की सज़ा को छः महीने के लिए आगे बड़ा दिया जएगा। आरोपी ने 26 जनवरी, 2019 को 9 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जब वह मार्शघई क्षेत्र के एक गांव में अपने घर में अकेली थी।
पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज
आरोपी ने इस बारे में किसी को बताने पर बच्ची को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। हालांकि, लड़की ने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी और उसकी मां ने बूढ़े व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार साहू ने बताया कि प्राथमिकी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Advertisement
छात्र को दस रुपये और मिठाई देकर चुप रहने को कहा
नाबलिक बचियो से छेड़खनी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पिछले कुछ दिनों में गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी। जहां, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ शिक्षिका ने की गंदी हरकत मामले को दबाने के लिए आरोपी ने छात्र को दस रुपये और मिठाई देकर चुप रहने को कहा । बाद में छात्र ने शिक्षक की इस हरकत की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिवार ने स्कूल में हंगामा किया। जांच में आरोप सही पाए जाने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उसके खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Advertisement
Author Image

Advertisement
×