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Odisha सरकार ने सांसदों और विधायकों को शिक्षकों के तबादलों की सिफारिश का दिया अधिकार

ओडिशा में शिक्षकों के तबादले पर सांसदों को अधिकार

11:09 AM May 14, 2025 IST | IANS

ओडिशा में शिक्षकों के तबादले पर सांसदों को अधिकार

ओडिशा सरकार ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 15 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के तबादलों की सिफारिश करने के लिए अधिकृत किया है। स्कूल और मास एजुकेशन विभाग द्वारा मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई।अधिसूचना में कहा गया है, “सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद माननीय सांसदों/विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित शिक्षकों (जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शामिल होंगे) के स्थानांतरण के पंद्रह (15) सबसे योग्य मामलों की सिफारिश जिले के संबंधित कलेक्टर को करने का विवेकाधिकार दिया है, ताकि इस स्थानांतरण सत्र के दौरान जिला स्तरीय स्थानांतरण समिति (डीएलटीसी) द्वारा उनका निपटान किया जा सके।”

हालांकि, राज्य सरकार ने विधानसभा सदस्यों और सांसदों के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। अधिसूचना के अनुसार, इस सिफारिश में युक्तिकरण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि तत्काल आवश्यकता वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि केवल उसी जिले के भीतर शिक्षकों के स्थानांतरण का प्रस्ताव कर सकते हैं।

अधिसूचना में कहा गया, “यह विवेकाधिकार केवल अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए लागू है। माननीय सांसदों/विधायकों के प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाने हैं और उनका निपटान डीएलटीसी द्वारा किया जाएगा। जहां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) में एक से अधिक जिले शामिल हैं, वहां प्रस्तावों को संबंधित डीएलटीसी द्वारा निपटान के लिए उस पीसी के अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्य कलेक्टरों को सूचित करते हुए नोडल कलेक्टर (उस पीसी के रिटर्निंग अधिकारी) को प्रस्तुत किया जाएगा।” इस बीच, राज्यसभा सांसदों को सुझाव दिया गया है कि वे अपनी सिफारिशों की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजें तथा इसकी सूचना प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को दें, जो इस सूची को संबंधित कलेक्टरों को अग्रेषित करेंगे तथा इसकी सूचना डीईई को देंगे, ताकि डीएलटीसी द्वारा इसका निपटान किया जा सके।

ओडिशा सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि सभी प्रस्ताव इसी स्थानांतरण सत्र (15 मई से 15 जून) के दौरान प्रस्तुत किए जाएं और उनका निपटारा किया जाए। सरकार ने अधिसूचित किया कि यह प्रावधान एक बार का उपाय है, जो केवल चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू है। इसी तरह की एक अधिसूचना 2021 में पिछली बीजद नीत सरकार द्वारा जारी की गई थी, जिसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों को 2021-2022 शैक्षणिक सत्र के दौरान अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम 10 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के स्थानांतरण की सिफारिश करने की अनुमति दी गई थी।

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