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लोकसभा में आज पेश किया जा सकता है 'एक देश-एक चुनाव' विधेयक

एक देश-एक चुनाव का विधेयक आज संसद में पेश हो सकता है।

02:02 AM Dec 17, 2024 IST | Ranjan Kumar

एक देश-एक चुनाव का विधेयक आज संसद में पेश हो सकता है।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को साथ कराने के लिए ‘एक देश-एक चुनाव’ का संविधान (129वां संशोधन) विधेयक आज संसद में पेश किया जा सकता है। इसे बाद में दोनों सदनों की संयुक्त समिति को संदर्भित किया जा सकता है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश कर सकते हैं। फिर वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से विधेयक को विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित करने का निवेदन करेंगे। विभिन्न पार्टियों के सांसदों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से समिति का गठन होगा।

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किस धारा और उपधारा में प्रावधान?

विधेयक में उसके लिए प्रविधान है, जब संसदीय चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव न हो पाएं। विधेयक की धारा-दो की उपधारा-पांच के अनुसार ‘चुनाव आयोग को लगता है कि किसी विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ न कराए जा सकते हैं तो वह राष्ट्रपति से आदेश जारी करने का अनुरोध कर सकता है कि उक्त विधानसभा के चुनाव बाद की तिथि पर कराए जा सकते हैं।

अनुच्छेद-82ए को जोड़ा जाएगा

विधेयक के माध्यम से अनुच्छेद-82ए (लोकसभा एवं विधानसभाओं के साथ चुनाव) को जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद-83 (संसद के सदनों की अवधि), अनुच्छेद-172 (राज्य विधानसभाओं की अवधि) और अनुच्छेद-327 में संशोधन होंगे।

अधिसूचना जारी होने की नियत तिथि से होगा 5 वर्षों का कार्यकाल

विधेयक में प्रविधान है कि इस कानून के बाद आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि पर राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी करने की तिथि नियत तिथि कही जाएगी। लोकसभा का कार्यकाल उस तिथि से पांच वर्षों का होगा।

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