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पैसे ट्रांसफर होने पर इन स्टेप्स को करेंगे फॉलो, आसानी से वापस मिल जाएगी पूरी रकम

नेट बैंकिंग, UPI पेमेंट, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल ने लोगों की लाइफ में कई कामों को बहुत आसान किया है।

03:33 PM Apr 08, 2022 IST | Desk Team

नेट बैंकिंग, UPI पेमेंट, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल ने लोगों की लाइफ में कई कामों को बहुत आसान किया है।

नेट बैंकिंग, UPI पेमेंट, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल ने लोगों की लाइफ में कई कामों को बहुत आसान किया है। इन सभी माध्यमों से शॉपिंग करना, कैश ट्रांजैक्शन, तरह-तरह के बिल पे करना चुटकियों का काम रह गया है। जहां इन ऑनलाइन सेवाओं के इतने फायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं। 
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कई बार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हुए एक छोटी सी गलती या जल्दबाजी भी आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। अगर कभी आपने किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो परेशान होने के बजाय कुछ आसान तरीकों को समझने और जानने की जरूरत है। 
तो चलिए जानते हैं कि गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए! 
कस्टमर केयर से करें संपर्क
ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि के जरिए गलत अकाउंट में ट्रांसफर होने पर आप बैंक के कस्टमर केयर में बात करके जानकारी दें। इसके साथ ही आप बैंक ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट कस्टमर केयर के साथ शेयर करें। इसके बाद बैंक आपकी परेशानी पर कार्रवाई करेगा।
IFSC कोड गलत होने पर 24 से 48 घंटे के अंदर वापस आएंगे पैसे
नेट बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर के साथ IFSC कोड की भी जरूरत होती है। अगर आपका IFSC कोड गलत है तो ऐसी स्थिति में आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर पैसे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अगर ऐसा न हो तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
बैंक के ब्रांच में जाकर भी आप गलत अकॉउंट में गए पैसों की जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही जिस बैंक में पैसे गलती से गए हैं आप उस बैंक में भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिसके बाद बैंक उस खाते को फ्रीज कर देगा और आपके पैसे वापस मिल जाएंगे।
कानून की ले सकते हैं मदद 
कई बार ऐसा होता है कि जिस गलत अकॉउंट में आपसे पैसे ट्रांसफर हो गए है तो उसका होल्डर पैसे देने से मन कर देता है, अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो आप कानून की मदद ले सकते हैं। आप पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कोर्ट की मदद से अपने पैसे प्राप्त कर सकते हैं।
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