Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों पर होगी कार्रवाई: पंजाब-हरियाणा HC

कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई के आदेश, तीन महीने में पूरी होनी है जांच: HC

03:47 AM Jan 22, 2025 IST | Himanshu Negi

कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई के आदेश, तीन महीने में पूरी होनी है जांच: HC

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को तीन महीने के भीतर बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। एडवोकेट निखिल थम्मन द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के अनुसार, बेसमेंट में चल रहे कई कोचिंग सेंटरों के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं हैं और वे चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स, 2017 और फायर सेफ्टी रूल्स, 1991 का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे छात्रों की सुरक्षा खतरे में है।

Advertisement

याचिका पर एक डिवीजन बेंच ने की सुनवाई
एडवोकेट निखिल थम्मन ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि सेक्टर 34 और सेक्टर 17 जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोचिंग संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। याचिका पर एक डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। जवाब में चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि एस्टेट शाखा ने कई क्षेत्रों, लगभग 28 दुकान-सह-कार्यालयों (एससीओ) में निरीक्षण किया और सात मामलों में उल्लंघन पाया। इसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

तीन महीने का दिया समय

सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि सेक्टर 34 के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के पास उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही लंबित है। इसके बाद कोर्ट ने एसडीएम को तीन महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो याचिकाकर्ता निखिल थम्मन अपनी याचिका फिर से शुरू कर सकते हैं। थम्मन ने कहा कि शिक्षा देश की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों में हो रही इन अनियमितताओं के कारण छात्रों की जान खतरे में है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

Advertisement
Next Article