अंगालू 307 मामले में चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को अंगल्लू 307 मामले में अग्रिम जमानत दे दी। अंगल्लू मामले में जहां आंध्र प्रदेश पुलिस ने उनके और कई अन्य टीडीपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर सत्तारूढ़ वाईआरसीपी के स्थानीय नेताओं पर हमले के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। मामले में नायडू पर हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
नायडू ने उनके खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक दिया करार
चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए कई मामलों का सामना कर रहे हैं, जिसे टीडीपी ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईआरसीपी सरकार द्वारा राजनीतिक करार दिया है। चंद्रबाबू नायडू इस समय करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में राजमुंदरी जेल में बंद हैं। बुधवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले में चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी। दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस सुनने वाली अदालत ने अस्थायी जमानत दे दी और मामले में 16 अक्टूबर तक नायडू को गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया।
नायडू के ऊपर क्या लगे है आरोप
नायडू को पिछले महीने कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश आपराधिक जांच विभाग ने गिरफ्तार किया था। विजयवाड़ा की एसीबी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इस बीच, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एपी फाइबरनेट घोटाला मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शीर्ष अदालत आज याचिका पर सुनवाई करेगी।