JDS नेता रेवन्ना के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस
JDS Leader Revanna: कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने होलेनरासीपुर से जेडीएस के विधायक एच डी रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और उनके खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। रेवन्ना और उनके बेटे तथा सांसद प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
Highlights:
- रेवन्ना को मामले में जारी किया गया दूसरा नोटिस'
- कुछ चीजे सार्वजनिक नहीं की जाती- जी. परमेश्वर
- रेवन्ना को एक मौका दिया गया है, उन्हें उपस्थित होना होगा- जी. परमेश्वर
'रेवन्ना को मामले में जारी किया गया दूसरा नोटिस'
शनिवार को गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि पूर्व मंत्री रेवन्ना के पास मामले की जांच कर रही एसआईटी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए आज शाम तक का समय है। रेवन्ना को इस मामले में दूसरा नोटिस (समन) जारी किया गया है। परमेश्वर ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, पूछताछ के सिलसिले में एसआईटी के सामने पेश होने के लिए रेवन्ना के पास आज शाम तक का समय है। उन्हें दूसरा नोटिस दिया गया था। इस बीच, पता चला है कि मैसूरू अपहरण मामले में उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया है।
"कई चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकतीं।" अपहरण मामल में जी. परमेश्वर
मैसूरु अपहरण मामले में गिरफ्तारी किए जाने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ऐसी चीजें होती रहती हैं...गिरफ्तारियां होती रहेंगी, लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं, कई अन्य घटनाक्रम होंगे, कई चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकतीं।” रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर, पिछले रविवार को हासन जिले के होलेनरासीपुर थाने में पिता और पुत्र के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न का पहला मामला दर्ज किया गया था।
रेवन्ना को एक मौका दिया गया है, उन्हें उपस्थित होना होगा- जी. परमेश्वर
दूसरी प्राथमिकी रेवन्ना और उनके करीबी सतीश बबन्ना के खिलाफ बृहस्पतिवार रात मैसूरु में एक महिला के अपहरण के आरोप में दर्ज की गई, जो कथित तौर पर यौन शोषण की शिकार भी हुई है। यह पूछे जाने पर कि अपहरण मामले में दूसरे आरोपी सतीश बबन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पहले आरोपी रेवन्ना को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, इसपर परमेश्वर ने कहा, “उन्हें (रेवन्ना) को एक मौका दिया गया है, उन्हें सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस दिया गया है और उन्हें (एसआईटी के समक्ष) उपस्थित होना होगा।”
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