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PAK ने हटाया 'TikTok' पर लगा बैन, ‘अनैतिक सामग्री’ अपलोड करने वाले होंगे ब्लॉक

पेशावर हाई कोर्ट ने कथित “अश्लील सामग्री” को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का 11 मार्च को आदेश दिया था और छह महीने में दूसरी बार ऐसा किया गया है।

05:24 PM Apr 01, 2021 IST | Desk Team

पेशावर हाई कोर्ट ने कथित “अश्लील सामग्री” को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का 11 मार्च को आदेश दिया था और छह महीने में दूसरी बार ऐसा किया गया है।

पाकिस्तान ने शार्ट वीडियो मेकिंग चीनी ऐप्लीकेशन ‘टिकटॉक’ पर लगे बैन को हटा दिया है। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने गुरुवार को बैन हटाते हुए देश के दूरसंचार प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि इस पर ‘‘अनैतिक सामग्री’’ अपलोड नहीं हो। 
पेशावर हाई कोर्ट ने कथित ‘‘अश्लील सामग्री’’ को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का 11 मार्च को आदेश दिया था और छह महीने में दूसरी बार ऐसा किया गया है। कोर्ट ने गुरुवार को यह प्रतिबंध हटा दिया। पीएचसी के मुख्य न्यायाधीश कैसर रशीद ने अपने आदेश में पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) को निर्देश दिया कि वह ऐप पर कोई अश्लील सामग्री अपलोड किए जाने को लेकर सतर्क रहे। 
अदालत ने मामले की सुनवाई 25 मई तक के लिए स्थगित कर दी और पीटीए प्राधिकारियों को अगली सुनवाई तक एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। रशीद ने सुनवाई के दौरान पीटीए के अधिकारी से पूछा कि प्राधिकरण ने मंच से ‘‘अनैतिक सामग्री’’ को हटाने के लिए क्या कदम उठाया है। 
पीटीए के महानिदेशक तारिक गांदापुर ने कोर्ट को बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए टिकटॉक से संपर्क किया गया है कि अश्लील सामग्री साझा करने वालों को ब्लॉक किया जाए। इस ऐप को पाकिस्तान में करीब तीन करोड़ 90 लाख बार डाउनलोड किया गया है। 
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