W3Schools
For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

पादरी Bajinder यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में दोषी करार, POCSO कोर्ट ने सुनाया फैसला

यौन उत्पीड़न मामले में पादरी बजिंदर दोषी, 1 अप्रैल को सजा का ऐलान

10:22 AM Mar 28, 2025 IST | Himanshu Negi

यौन उत्पीड़न मामले में पादरी बजिंदर दोषी, 1 अप्रैल को सजा का ऐलान

पादरी bajinder यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में दोषी करार  pocso कोर्ट ने सुनाया फैसला
Advertisement

 2018 में यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले का दोषी पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ आज मोहाली पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। बता दें कि बजिंदर सिंह समेत 6 अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे लेकिन पर्याप्त सबूत ना होने के कारण अन्य 5 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया लेकिन बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। अब 1 अप्रैल को अदालत बजींदर सिंह को सजा सुनाएगी।

क्या था मामला ?

पादरी बजिंदर जालंधर का रहने वाला निवासी है और वह बिमारियों को चमत्कार के जरिए ठीक करने का दावा करता था। बता दें कि 2018 वर्ष में शिकायकर्ता ने बजिंदर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस आरोप के कारण पंजाब पुलिस ने धारा 74, धारा 351 (2), धारा 115 (2), 126 (2) के तहत FIR दर्ज की थी। इन धाराओं ने पादरी बजिंदर की मुश्किलें बढ़ा दी थी।

पादरी हत्याकांड की हो CBI जांच : सुखबीर

लंदन भागने की कोशिश

पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ लगी कई धाराओं से बचने के लिए वह FIR दर्ज होने के बाद ही फरार हो गया था। बाद में पुलिस से बचने के लिए लदन भागने की कोशिश भी की लेकिन उसे दिल्ली एयरपोर्ट में ही दबोच लिया गया। बजिंदर सिंह को गिरफ्तार करने के बाद कपूथला पुलिस ने मामले की जांच करने के लिए SIT का गठन भी किया था।

पीड़िता का आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि बजिंदर ने उन्हें अपने निवास स्थान में बुलाया और दुष्कर्म किया। साथ ही दुष्कर्म करने पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। दुष्कर्म करने के बाद बजिंदर पीड़िता को ब्लैकमेल करता था, धमकी भी देता था। पीड़िता के बयान के आधार पर ही 2018 में मामला दर्ज किया गया।

Advertisement
Author Image

Himanshu Negi

View all posts

Advertisement
Advertisement
×