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Paytm Banned: 29 फरवरी के बाद Paytm नहीं देगा बैंकिंग सर्विस

10:16 AM Feb 01, 2024 IST | Aastha Paswan

Paytm Banned: RBI ने Paytm पेमेंट्स बैंक के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने बैंक को ग्राहक खाते, वॉलेट और FASTag आदि में डेबिट और क्रेडिट स्‍वीकार करने से रोक दिया है। यह ऐक्‍शन नॉन-कम्‍प्‍लायंस को लेकर लिया गया है। इस बारे में केंद्रीय बैंक को ऑडिट रिपोर्ट मिली है। इसी के बाद उसने यह फैसला लिया।

Highlights

Transaction पर लगी रोक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऑफ इंडिया पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक देगा, और मौजूदा ग्राहकों को 29 फरवरी के बाद अपने बचत खातों से Transaction करने से सीमित कर देगा।

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RBI ने लिया फैसला

यह फैसला  "लगातार गैर-अनुपालन" के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लिया है। 29 फरवरी से Paytm पेमेंट्स बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंध प्लेटफार्मों पर नए Transaction को प्रभावित करेंगे। नया नियम नए users को प्लेटफ़ॉर्म पर खाता बनाने की अनुमति भी नहीं दे सकता है। इस मामले पर पहली प्रेस विज्ञप्ति से पता चलता है, कि सभी users के Paytm वॉलेट पर असर होगा, Paytm, फास्टैग और मोबिलिटी कार्ड भी प्रभावित होंगे।

Paytm पेमेंट्स बैंक पर RBI द्वारा लगाए गए प्रतिबंध

  1. 29 फरवरी के बाद, Paytm पेमेंट्स बैंक नए users को शामिल नहीं करेगा। जिसका अर्थ है, यदि आप पहले से ही Paytm इस्तेमाल करते हैं, तो उल्लिखित तिथि के बाद, आप प्लेटफ़ॉर्म पर एक नया खाता स्थापित नहीं कर पाएंगे। मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए, वे अपने paytm वॉलेट, paytm फास्टैग या मोबिलिटी कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते। मोबिलिटी कार्ड मूल रूप से ट्रांजिट कार्ड होते हैं, जिनका उपयोग शॉपिंग बिल, पार्किंग शुल्क, ATM निकासी, मेट्रो और बस यात्रा, ईंधन या भोजन बिल आदि के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

2. Paytm को 29 फरवरी के बाद कोई भी नई जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए, आप अपने paytm पेमेंट बैंक में जो भी धनराशि जोड़ना चाहते हैं, आप केवल फरवरी के आखिरी दिन तक ऐसा कर सकते हैं। उस दिन के बाद, आप अपने पैसे सेविंग अकाउंट में नहीं डाल पाएंगे।

3. केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है, कि वॉलेट के माध्यम से होने वाले लेनदेन सहित न तो डेबिट और न ही क्रेडिट लेनदेन की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, घोषणा के अनुसार ग्राहकों को बिना किसी प्रतिबंध के निकासी की अनुमति है। मूल रूप से, आप अपने खाते से न तो कोई पैसा प्राप्त कर पाएंगे और न ही भेज पाएंगे, लेकिन आपके Paytm खाते में जो भी शेष पैसा है, आप उस पैसे तक पहुंच पाएंगे और निकाल पाएंगे।

4.  RBI ने यह भी कहा है, कि 29 फरवरी के बाद बैंक को कोई अन्य सेवाएं जैसे फंड ट्रांसफर (ARPS, IMPS आदि जैसी सेवाओं के प्रकार की परवाह किए बिना), बिल भुगतान या यूपीआई सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप 29 फरवरी के बाद Paytm सेवाओं का उपयोग करके कोई धन हस्तांतरण या बिल भुगतान या UPI लेनदेन नहीं कर पाएंगे।

5. यह भी स्पष्ट है कि यह कदम Paytm के बैंकिंग परिचालन को लक्षित करता है। लेकिन जब तक यह किसी बाहरी खाते से जुड़ा है, आप Paytm के माध्यम से UPI भुगतान करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि, यह देखते हुए कि Paytm वॉलेट, Paytm पेमेंट्स बैंक द्वारा संचालित है, आप अभी भी paytm वॉलेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। फिनोक्रेट Technologies के संस्थापक-निदेशक गौरव गोयल बताते हैं, "RBI का कदम मुख्य रूप से Paytm के बैंकिंग परिचालन को लक्षित करता है, जिससे ग्राहक 29 फरवरी के बाद भी डिजिटल भुगतान के लिए पेटीएम का उपयोग कर सकते हैं, जब तक कि उनका खाता किसी बाहरी बैंक से जुड़ा रहता है।"

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