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PECA कानून पर PFUJ का विरोध, बताया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा

सरकारी विज्ञापनों के दुरुपयोग पर पीएफयूजे की कड़ी आलोचना

08:01 AM Feb 24, 2025 IST | Vikas Julana

सरकारी विज्ञापनों के दुरुपयोग पर पीएफयूजे की कड़ी आलोचना

पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (पीएफयूजे) ने इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम (पेका) में हाल ही में पारित विवादास्पद संशोधनों को खारिज कर दिया है, इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र मीडिया और लोगों के जानने के अधिकार और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। इसने पेका कानून को तत्काल वापस लेने का आह्वान किया, जिसके बारे में उसका मानना ​​है कि इसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार ने जल्दबाजी में पारित किया था और इसे मीडिया के लिए मार्शल लॉ करार दिया। पीएफयूजे का यह बयान इस्लामाबाद में अपनी तीन दिवसीय द्विवार्षिक प्रतिनिधि बैठक (बीडीएम) के समापन के बाद आया है, जहां इसने इस कठोर कानून को संबोधित करते हुए कई प्रस्ताव पारित किए और पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया कर्मियों की छंटनी पर चिंता व्यक्त की।

पीएफयूजे ने मीडिया घरानों पर दबाव बनाने के लिए सरकारी विज्ञापनों का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों की आलोचना की। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में पारित प्रस्तावों के मसौदे का हवाला देते हुए एक बयान में कहा गया कि इसने पेका कानून को पाकिस्तान में मीडिया के लिए सबसे खराब मार्शल लॉ करार दिया, जो न केवल प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोगों के जानने के अधिकार बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरा है।

बयान में कहा गया है कि “पीएफयूजे विवादास्पद पेका कानून को तुरंत वापस लेने की मांग करता है, जिसके बारे में उसका मानना ​​है कि पीएमएल-एन के नेतृत्व वाली वर्तमान गठबंधन सरकार ने जल्दबाजी में इसे पारित किया और इसे मीडिया के लिए मार्शल लॉ घोषित कर दिया। पीएफयूजे ने संकल्प लिया कि वह इन सभी मुद्दों को मीडिया हितधारकों की संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक में उठाएगा ताकि कार्रवाई की एक रेखा खींची जा सके।”

प्रस्ताव ने सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह कानून फर्जी समाचार और गलत सूचना के खतरे को रोकने के लिए पेश किया गया था, इस बात पर जोर देते हुए कि पिछले आठ वर्षों में इस कानून ने केवल आलोचनात्मक और असहमतिपूर्ण आवाजों को ही निशाना बनाया है। आगे कहा कि “सबसे बुरी बात यह है कि पीईसीए प्रेस और प्रकाशन अध्यादेश, 1963 और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विनियामक प्राधिकरण, पीईएमआरए, 2001 जैसे काले कानूनों की निरंतरता है।”

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