28 मार्च से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में होगी फिजिकल सुनवाई, वर्चुअल मोड होगा बंद
2 साल बाद कोरोना के सुधरते हालातों को देखते हुए अब कामकाज फिजिकल मोड में शुरु होने जा रहा है। 28 मार्च से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सभी केसों की सुनवाई फिजिकल मोड में होगी।
04:29 PM Mar 25, 2022 IST | Desk Team
कोरोना महामारी के कारण लगी पाबंदियों के चलते मार्च 2020 से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वर्चुअल मोड से सुनवाई हो रही है। तकरीबन 2 साल बाद कोरोना के सुधरते हालातों को देखते हुए अब कामकाज फिजिकल मोड में शुरु होने जा रहा है। 28 मार्च से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सभी केसों की सुनवाई फिजिकल मोड में होगी।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार 28 मार्च से कोर्ट के सभी बेंच की सुनवाई फिजिकल हियरिंग के जरिए ही होगी। वर्चुअल मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई बंद हो जाएंगी। इसके साथ ही ‘ऑनलाइन मेंशनिंग’ वाला पोर्टल भी 28 मार्च से बंद हो जाएगा।
कोर्ट परिसर ने इन नियमों का करना होगा पालन
हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, अदालतों में सिर्फ वकील और स्टाफ को ही पेश होने की इजाजत है। क्लाइंट्स अदालत में पेश नहीं हो सकते हैं, सिर्फ वही क्लाइंट अदालत में पेश हो सकेंगे जिन्हें निर्देश दिया गया हो। कोर्ट परिसर के भीतर सभी को मास्क पहनना अनिवार्य हैं। साथ ही एडवोकेट जनरल, केंद्र सरकार के सालिसिटर जनरल और चंडीगढ़ के सीनियर काउंसल को भी आदेश दिए हैं कि अदालत की कार्रवाई पूरी होने के बाद वकील कोर्ट परिसर खाली कर दें और अनावश्यक रुप से कोई भी अधिकारी और पुलिसगण अदालत परिसर में ना रहे।
चंडीगढ़ शहर में कोरोना के मामले ना के बराबर
चीफ जस्टिस रवि शंकर झा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। हांलाकि इस दौरान कोविड के सभी जरूरी प्रोटोकॉल का अनिवार्य रुप से पालन करना होगा। जानकारी के लिए बता दे कि चंडीगढ़ शहर में कोरोना के मामले ना के बराबर ही है। एक्टिव केसों की संख्या 20 से भी कम है और रोजाना 3 से 4 नए केस सामने आ रहे हैं।
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