Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

कबूतरबाजी : अदालत ने दलेर मेहंदी की अपील खारिज की

पंजाब स्थित पटियाला की अदालत ने पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को मानव तस्करी (कबूतरबाजी) मामले में मिली दो साल की सजा के खिलाफ दायर अपील बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

06:56 PM Jul 14, 2022 IST | Desk Team

पंजाब स्थित पटियाला की अदालत ने पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को मानव तस्करी (कबूतरबाजी) मामले में मिली दो साल की सजा के खिलाफ दायर अपील बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

पंजाब स्थित पटियाला की अदालत ने पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को मानव तस्करी (कबूतरबाजी) मामले में मिली दो साल की सजा के खिलाफ दायर अपील बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच.एस.ग्रेवाल द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद पुलिस ने मेहंदी को हिरासत में ले लिया। अब उनका चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा।
Advertisement
 अदालत ने मानव तस्करी के मामले में सुनाई दो साल की कैद की सजा 
पटियाला की अदालत ने वर्ष 2003 में दर्ज मानव तस्करी के मामले में मार्च 2018 को मेहंदी को दो साल कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। मेहंदी को मुचलके पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने बख्शीश सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर मेहंदी और उनके भाई शमशेर मेहंदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
गैरकानूनी तरीके से लोगों को अमेरिका पहुंचाने का आरोप 
करीब 30 और शिकायतकर्ताओं ने भी मेहंदी बंधुओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि दोनों भाइयों ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचाने के लिए ‘‘रुपये’’लिए थे, लेकिन वादे के अनुरूप अमेरिका पहुंचाने में असफल रहे थे।वहीं, जिस मामले में यह सजा हुई है, उसके शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि गायक ने उसे कनाडा पहुंचाने के लिए रुपये लिए थे। आरोप है कि मेहंदी बंधु वर्ष 1998 और 1999 के दौरान दो मंडलियों के साथ अमेरिका गए थे, जिनमें से करीब 10 लोगों को ‘‘ गैर कानूनी’’रूप से अमेरिका में छोड़ दिया गया था।
 
Advertisement
Next Article