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मध्यप्रदेश में साढ़े पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म

अज्ञात आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (एबी) एवं 363 (अपहरण) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

11:02 AM Jun 25, 2019 IST | Desk Team

अज्ञात आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (एबी) एवं 363 (अपहरण) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मध्यप्रदेश में साढ़े पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म
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नरसिंहपुर के स्टेशनगंज थाना क्षेत्र में साढ़े पांच साल की बच्ची से एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर बलात्कार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जिला पुलिस अधीक्षक गुरुकरन सिंह ने कहा, ‘‘स्टेशनगंज थाना क्षेत्र में सोमवार-मंगलवार की रात्रि साढ़े पांच साल की बच्ची से एक अज्ञात व्यक्ति ने दुराचार किया।’’
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उन्होंने कहा कि स्टेशनगंज थाने से लगे बस अड्डे के पास खाली पड़े मैदान में कुछ परिवार रहते हैं, जहां सोमवार-मंगलवार की रात्रि पीड़िता अपनी छोटी बहन और मां के साथ सोई हुई थी। रात्रि में आरोपी बच्ची को उठाकर ले गया तथा अंडरब्रिज के समीप इमली के पेड़ के नीचे उसके साथ दुराचार किया और उसके बाद उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया।
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सिंह ने बताया कि मंगलवार की सुबह किसी व्यक्ति से पीड़ित परिजनों को अंडरब्रिज के पास बच्ची के अर्द्धमूच्छित अवस्था में पड़े होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और तत्काल एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।
उन्होंने कहा कि बच्ची की हालत गंभीर होने के कारण उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर दीपक सक्सेना और पुलिस अधीक्षक गुरकरन सिंह मौके पर पहुंचे। सिंह ने बताया कि घटनास्थल से फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) टीम ने साक्ष्य एकत्रित किये। यहां एक पत्थर पर खून लगा मिला। पत्थर सहित मौके से अन्य चीजें साक्ष्य के तौर पर एकत्र की गई हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा मामले की सूक्ष्मता से विवेचना की जा रही है। आरोपी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं और उसे जल्द ही पकड़ लिया जायेगा।
सिंह ने बताया कि इस संबंध में अज्ञात आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (एबी) एवं 363 (अपहरण) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस बीच, बच्ची के परिजनों ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि उनकी बच्ची को कोई उठा ले गया है तो वे रात्रि करीब तीन बजे स्टेशनगंज थाने पहुंचे, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।  सिंह ने बताया कि बच्ची के परिजनों की शिकायत पर एक प्रधान आरक्षक को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
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