प्राकृतिक आपदा से फसल खराब? PMFBY से मिलेगा पूरा मुआवजा! जानें कौन है पात्र, प्रीमियम की दरें और Online Registration की पूरी प्रक्रिया
01:11 PM Nov 21, 2025 IST | Khushi Srivastava
PM Fasal Bima Yojana Eligibility: हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। केंद्र सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से सहायता मिलती है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देश के किसानों के लिए चलाई जा रही यह योजना उनकी फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यदि किसी कारण से फसल खराब हो जाती है, तो सरकार किसानों को मुआवजा प्रदान करती है। हालांकि इसके लिए कुछ निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
कब शुरु हुई थी PM Fasal Bima Yojana

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को 'एक राष्ट्र, एक योजना' के सिद्धांत पर पुरानी बीमा योजनाओं की कमियों को दूर करते हुए किया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने पर किसानों को व्यापक बीमा कवर प्रदान करके उनकी आय को स्थिर करना और उन्हें खेती जारी रखने में मदद करना है।
इस योजना में सभी खाद्य, तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें शामिल हैं, जिसके तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% का बहुत ही कम प्रीमियम देना होता है, जबकि प्रीमियम का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारें वहन करती हैं।
यह योजना बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक के जोखिमों को कवर करती है, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ कम होता है और बीमित राशि के लिए दावों का जल्द निपटारा सुनिश्चित होता है।
PM Fasal Bima Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

इस योजना के लिए देश का कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। केवल इतना जरूरी है कि किसान अधिसूचित फसलों की खेती कर रहा हो। यह योजना उन किसानों के लिए भी उपलब्ध है जो अपनी भूमि के बजाय किसी और की जमीन पर खेती (बटाई/किरायेदारी) करते हैं।
PM Fasal Bima Yojana Eligibility: पीएमएफबीवाई की पात्रता

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाते हैं। पात्रता के मुख्य बिंदु:
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- किसान भूमि का मालिक या बटाईदार होना चाहिए।
- उसके पास वैध भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या किरायेदारी/पट्टा समझौता होना आवश्यक है।
- बीमा कवरेज के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए (आमतौर पर बुवाई के दो सप्ताह के भीतर)।
- किसान को उसी फसल के नुकसान का मुआवजा किसी अन्य योजना से नहीं मिला होना चाहिए।
- सहभागी बैंकों में 18 से 70 वर्ष आयु वाले बचत खाताधारक ऑटो-डेबिट की अनुमति देकर नामांकन कर सकते हैं। संयुक्त खाते में दोनों धारक प्रीमियम भरकर योजना में शामिल हो सकते हैं।
- किसान के पास सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए और आवेदन करते समय बैंक विवरण तथा पहचान पत्र देना अनिवार्य है।
- मौसम के दौरान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान इसके लिए पात्र माने जाते हैं।
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पीएम फसल बीमा योजना की मुख्य शर्तें

किसान को अपनी फसल के अनुसार प्रीमियम जमा करना होता है:
खरीफ फसल: बीमा राशि का 2%
रबी फसल: 1.5%
बागवानी/कैश क्रॉप: 5%
रबी फसल: 1.5%
बागवानी/कैश क्रॉप: 5%
बचा हुआ प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को अपनी पहचान और भूमि संबंधी विवरण प्रमाणित करने होते हैं:
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य सरकारी पहचान पत्र
- भूमि प्रमाण: खसरा/खतौनी, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, या बटाईदार के लिए पट्टा/किरायेदारी समझौता
- बैंक विवरण: बैंक पासबुक की कॉपी, खाता नंबर, IFSC कोड (आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य)
- फसल संबंधी जानकारी: अधिसूचित क्षेत्र और फसल का विवरण, खसरा नंबर इत्यादि
PMFBY Online Registration: पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें:
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- आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं।
- Farmer Corner में जाकर Apply Online विकल्प चुनें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करके स्वयं को रजिस्टर करें।
- ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें।
- अपनी फसल से संबंधित जानकारी भरें और खसरा नंबर अपलोड करें।
- अंत में निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करें।
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